1st Bihar Published by: Updated Apr 25, 2020, 5:59:15 AM
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PATNA : कोटा में फंसे बिहारी छात्रों की घर वापसी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने अब केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव और जस्टिस राजेंद्र कुमार मिश्र की खंडपीठ ने बिहार सरकार की तरफ से दिए गए जवाब के बाद अब केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। दरअसल हाईकोर्ट में बिहार सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने यह कहा था कि कोटा से बच्चों को लाने के बारे में राज्य सरकार अकेले निर्णय नहीं ले सकती राज्य सरकार के रुख के बाद अब कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को भी पार्टी बना दिया है।
हाई कोर्ट अब इस मामले में 27 अप्रैल को सुनवाई करेगा। पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट अजय ठाकुर के पत्र पर संज्ञान लेते हुए इस मामले में सुनवाई शुरू हुई थी। चीफ जस्टिस संजय करोल ने कोटा में फंसे बिहारी बच्चों के साथ-साथ राज्य के बाहर अन्य हिस्सों में फंसे छात्रों के मामले पर बिहार सरकार से जवाब तलब किया था। बिहार सरकार इस मामले में छात्रों को वापस लाने से हाथ खड़ा कर दिया था अब इन सभी मामलों की सुनवाई 27 अप्रैल को एक साथ होगी।
बिहार सरकार की तरफ से हाथ खड़े किए जाने के बाद अब पटना हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे बच्चों को कैसे लाया जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एडी संजय को 27 अप्रैल तक इस मामले में जवाब देने को कहा है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह बात लगातार सामने आई कि कोटा सहित राज्य के अन्य हिस्सों में फंसे बिहारी छात्रों को लगातार लॉकडाउन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।