नाबालिग से गैंगरेप मामले में पॉस्को कोर्ट का फैसला : 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा : 25-25 हजार रुपया जुर्माना भी

नाबालिग से गैंगरेप मामले में पॉस्को कोर्ट का फैसला : 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा : 25-25 हजार रुपया जुर्माना भी

MADHUBANI : मधुबनी में नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले के चार दोषियों को आजीवन कारावास और 25- 25 हजार रुपए आर्थिक जुर्माना की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज, ADJ -7 देवेश कुमार की कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। गौरतलब है कि हरलाखी थानाक्षेत्र के एक गांव में साल 2022 में गैंगरेप की घटना हुई थी। 


16 वर्षीय नाबालिग लड़की अपने संबंधियों के साथ रात में पास के गांव में मेला देखने गई थी। इसी दौरान रात के डेढ़ बजे शौच के लिए गई इस नाबालिग बच्ची के साथ चार लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों की पहचान एमडी जफर अंसारी, एमडी अख्तर अंसारी, एमडी जीवराइल और मोहमद अहमद के रूप में हुई थी। 


इन लोगो ने लड़की को पकड़ कर पास के एक स्कूल की छत पर ले जाकर बारी-बारी से उसके साथ मुंह काला किया। लड़की के चीखने-चिल्लाने पर जब परिजन मौके पर पहुंचे तो सभी आरोपी भाग निकले। आरोपियों की पहचान के बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिसके बाद कोर्ट में ट्रायल खत्म होने के बाद आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर पाक्सो कोर्ट के जज ADJ 7 ने सभी को आजीवन कारावास और 25-25  हजार रुपये का आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में पीड़िता की ओर से अधिवक्ता अजय यश और सरकार की ओर से स्पेशल पीपी कुमारी मधु रानी ने पक्ष रखा।