ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Politics: BJP नेता ऋतुराज सिन्हा का तेजस्वी पर पलटवार, लालू यादव का नाम लेकर खूब सुनाया Bihar Politics: BJP नेता ऋतुराज सिन्हा का तेजस्वी पर पलटवार, लालू यादव का नाम लेकर खूब सुनाया Bihar News: सिपाहियों के संघ का 'नेता' फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर 11 माह से फरार...बालू के अवैध धंधा में शामिल होने की शिकायत पर SP ने कराई जांच तो खुल गई पोल Action On CRPF Jawan: बिना अनुमति पाकिस्तानी लड़की से शादी करना पड़ा भारी, अब CRPF करने जा रही बड़ी कार्रवाई Unique Party Trend: बिना दूल्हा-दुल्हन के हो रही शादी! दिल्ली में सामने आया नया ट्रेंड, जानिए.. Life Style: गर्मियों में इसके पत्तों का सेवन क्यों है जरूरी? जानिए.. इसके 5 चमत्कारी फायदे Bihar Politics on caste census: जाति जनगणना पर क्रेडिट की मची होड़: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का हमला, बोले— तेजस्वी सिर्फ मौके की तलाश में रहते हैं! Samastipur Snake Catcher: नहीं रहे 'सांपों के मसीहा' जय सहनी, जिनकी जिंदगी बचाने को रहते थे हमेशा तत्पर, उन्हीं में से एक ने ले ली जान Parent-child relation: बच्चों को शर्मिंदा कर देती हैं पैरेंट्स की ये आदतें, जानिए क्यों बच्चे बनाने लगते हैं दूरियां Bihar Assembly Election 2025: जहानाबाद में बिछने लगी बिसात...NDA में किसके खाते में जाएगी सीट ? दर्जन भर हैं दावेदार..किनका टिकट होगा फाइनल,जानें...

नाबालिग से गैंगरेप मामले में पॉस्को कोर्ट का फैसला : 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा : 25-25 हजार रुपया जुर्माना भी

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 21 May 2024 09:59:59 PM IST

नाबालिग से गैंगरेप मामले में पॉस्को कोर्ट का फैसला : 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा : 25-25 हजार रुपया जुर्माना भी

- फ़ोटो

MADHUBANI : मधुबनी में नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले के चार दोषियों को आजीवन कारावास और 25- 25 हजार रुपए आर्थिक जुर्माना की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज, ADJ -7 देवेश कुमार की कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। गौरतलब है कि हरलाखी थानाक्षेत्र के एक गांव में साल 2022 में गैंगरेप की घटना हुई थी। 


16 वर्षीय नाबालिग लड़की अपने संबंधियों के साथ रात में पास के गांव में मेला देखने गई थी। इसी दौरान रात के डेढ़ बजे शौच के लिए गई इस नाबालिग बच्ची के साथ चार लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों की पहचान एमडी जफर अंसारी, एमडी अख्तर अंसारी, एमडी जीवराइल और मोहमद अहमद के रूप में हुई थी। 


इन लोगो ने लड़की को पकड़ कर पास के एक स्कूल की छत पर ले जाकर बारी-बारी से उसके साथ मुंह काला किया। लड़की के चीखने-चिल्लाने पर जब परिजन मौके पर पहुंचे तो सभी आरोपी भाग निकले। आरोपियों की पहचान के बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिसके बाद कोर्ट में ट्रायल खत्म होने के बाद आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर पाक्सो कोर्ट के जज ADJ 7 ने सभी को आजीवन कारावास और 25-25  हजार रुपये का आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में पीड़िता की ओर से अधिवक्ता अजय यश और सरकार की ओर से स्पेशल पीपी कुमारी मधु रानी ने पक्ष रखा।