ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Election 2025: अगर आपको भी नहीं मिल रहा पोलिंग बूथ, तो ऐसे करें पता; जानिए पूरी प्रक्रिया Bihar Election : पहले चरण का प्रचार खत्म, NDA-INDIA गठबंधन ने झोंकी ताकत; 'छठ-हैलोवीन, मोकामा मर्डर और जंगलराज...', का मुद्दा रहा हावी Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव से पहले पड़ोसी राज्यों से वोटिंग के लिए मुफ्त ट्रेनें, वोटरों के लिए मिल रही है यह खास सुविधा Anant Singh Arrest : अनंत सिंह के अरेस्ट होने के बाद धानुक वोटरों की नाराजगी थमेगी? मोकामा-बाढ़ समेत कई सीटों पर दिख सकता असर; जानिए क्या है NDA का प्लान Bihar Weather: बिहार में इस दिन से पड़ेगी भीषण ठंड, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी Bihar Election 2025: चुनाव से पहले गोपालगंज में JDU-कांग्रेस समर्थकों के बीच हिंसक झड़प, चाकूबाजी में एक युवक घायल बिहार चुनाव: पहले चरण का प्रचार थमा, नीतीश–मोदी बनाम तेजस्वी–राहुल की जंग अब दूसरे चरण में तेज, जानिए फर्स्ट फेज में किस नेता ने की कितनी सभाएं और क्या रहा मुद्दा Bihar News: बिहार में JDU नेता के भाई, पत्नी और बेटी की मौत; मचा कोहराम Asia University Rankings: भारत के ये संस्थान एशिया के टॉप-100 विश्वविद्यालयों में शामिल, शीर्ष पर यह यूनिवर्सिटी काबिज Bihar Election 2025: वोटिंग के दिन इन चीजों पर रहेगी छूट, आप भी ले सकते हैं लाभ; जानिए क्या है तरीका

ममता सरकार को SC से बड़ा झटका, CBI-ED की पूछताछ से अभिषेक बनर्जी को नहीं मिली राहत

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 21 Aug 2023 03:39:10 PM IST

ममता सरकार को SC से बड़ा झटका,  CBI-ED की पूछताछ से अभिषेक बनर्जी को नहीं मिली राहत

- फ़ोटो

DESK : पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।  भर्ती अनियमितता मामले में  शीर्ष अदालत ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को सीबीआई और ईडी की पूछताछ से अंतरिम राहत से इनकार करने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। 


दरअसल, सीबीआई और ईडी की टीम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से भर्ती अनियमितता मामले पूछताछ करना चाहती है। इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार हाई कोर्ट गई थी, लेकिन वहां अंतरिम राहत नहीं मिली थी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 


मालूम हो कि, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को कथित घोटाले में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने के लिए अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में सुनवाई के दौरान कहा था कि वह ऐसे किसी मामले की जांच को नहीं रोकेगा, जिसके बारे में हाई कोर्ट ने कहा है कि इसके व्यापक प्रभाव होंगे। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई के बाद कहा था कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने बनर्जी के आवेदन पर विस्तार से विचार किया है और सही निष्कर्ष निकाला है कि ईडी जांच को रोका नहीं जा सकता।