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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 21 Aug 2023 03:39:10 PM IST
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DESK : पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। भर्ती अनियमितता मामले में शीर्ष अदालत ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को सीबीआई और ईडी की पूछताछ से अंतरिम राहत से इनकार करने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
दरअसल, सीबीआई और ईडी की टीम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से भर्ती अनियमितता मामले पूछताछ करना चाहती है। इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार हाई कोर्ट गई थी, लेकिन वहां अंतरिम राहत नहीं मिली थी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
मालूम हो कि, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को कथित घोटाले में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने के लिए अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में सुनवाई के दौरान कहा था कि वह ऐसे किसी मामले की जांच को नहीं रोकेगा, जिसके बारे में हाई कोर्ट ने कहा है कि इसके व्यापक प्रभाव होंगे। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई के बाद कहा था कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने बनर्जी के आवेदन पर विस्तार से विचार किया है और सही निष्कर्ष निकाला है कि ईडी जांच को रोका नहीं जा सकता।