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मोबाइल में आरोग्य सेतु एप रखना अनिवार्य, डाउनलोड नहीं करने पर हो सकता है जेल और जुर्माना

1st Bihar Published by: Updated Wed, 06 May 2020 12:47:40 PM IST

मोबाइल में आरोग्य सेतु एप रखना अनिवार्य, डाउनलोड नहीं करने पर हो सकता है जेल और जुर्माना

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DESK: कोरोना संकट से लड़ने के लिए आरोग्य सेतु एप को मोबाइल में डाउनलोड करने की कई बार पीएम नरेंद्र मोदी अपील कर चुके हैं. लेकिन अब एप गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में रहने वाले लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है. 

नहीं रखने पर कड़ी कार्रवाई

गौतमबुद्धनगर की पुलिस ने मोबाइल में एप को डाउनलोड नहीं करने पर इसको दंडनीय अपराध बताया है. पुलिस के अनुसार एप डाउनलोड नहीं करने वाले लोगों से एक हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. यही नहीं 6 महीने की जेल भी हो सकती है. इसको लेकर तीन को आदेश जारी किया गया है. लेकिन अब सख्ती के साथ लागू कराया जाएगा.

नहीं चलेगा कोई बहाना

डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश कुमार ने इसको लेकर बताया कि जो लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो उन पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है. कोर्ट तय करेगा कि व्यक्ति को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा या उससे जुर्माना वसूल किया जाएगा. यही नहीं अगर कोई कहता है कि उसके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो पुलिस उसे हॉटस्पॉट देगी और एप डाउनलोड कराएगी. कोई बहाना नहीं कर सकता है. चेक पोस्ट पर लोगों के फोन में यह भी चेक किया जाएगा कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है कि नहीं. 


जानिए कैसे बचाता है कोरोना से एप

कोरोना संकट में कई बार केस सामने आया है कि आरोग्य सेतु एप से कई मरीजों को ट्रेस किया गया है. ऐसे में यह एप बहुत मददगार साबित हो रहा है. आरोग्य सेतु एप को गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड किया जा सकता है. एप डाउनलोड करते ही अपने मोबाइल के ब्लूटूथ और जीपीएस ऑन करते ही यह एप सक्रिय होकर आपके आसपास कोरोना संक्रमित व्यक्ति के बारे में जानकारी देगा. एप हरे और पीले रंग के कोडों में जोखिम के स्तर को दिखाता है और साथ ही सुझाव देता है. मोबाइल में एप रखना जरूरी है. लॉकडाउन छूट में आने वाले मजदूर और छात्रों को भी बोला गया है कि अपने मोबाइल में इस एप को जरूर डाउनलोड करें.