राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक: पाकिस्तानी महिला से शादी छुपाने पर CRPF जवान बर्खास्त SAHARSA: बाइक की डिक्की से उच्चकों ने उड़ाए 5 लाख रुपये, CCTV में कैद हुई तस्वीर Bihar Education News: शिक्षा विभाग के इस महिला अधिकारी को मिला दंड, इस जुर्म में मिली सजा, जानें... Bihar News: न्यायमित्र के 2,436 पदों पर नियोजन की प्रक्रिया अंतिम चरण में, जल्द जारी होगी अंतिम मेधा सूची Bihar News: न्यायमित्र के 2,436 पदों पर नियोजन की प्रक्रिया अंतिम चरण में, जल्द जारी होगी अंतिम मेधा सूची Patna Crime News: पटना का कुख्यात उदय सम्राट रांची से अरेस्ट, जिले के Top10 अपराधियों में है शुमार Patna Crime News: पटना का कुख्यात उदय सम्राट रांची से अरेस्ट, जिले के Top10 अपराधियों में है शुमार Bihar News: सड़क किनारे गड्ढे में पलटा तेज रफ्तार ट्रैक्टर, हादसे में ड्राइवर की मौत; एक घायल CBSE 10th, 12th Result on DigiLocker: जल्द जारी होंगे CBSE 10वीं और 12वीं के नतीजे, DigiLocker से ऐसे रिजल्ट करें डाउनलोड CBSE 10th, 12th Result on DigiLocker: जल्द जारी होंगे CBSE 10वीं और 12वीं के नतीजे, DigiLocker से ऐसे रिजल्ट करें डाउनलोड
1st Bihar Published by: Updated Fri, 11 Feb 2022 10:40:30 AM IST
- फ़ोटो
MUZAFFARPUR : मुजफ्फरपुर जिले के चर्चित आंख अस्पताल कांड में हॉस्पिटल प्रबन्धन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। चर्चित आंख फोड़वा कांड में जिला उपभोक्ता आयोग ने आई हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया। अपनी आंख गंवा चुके मरीजों में से राममूर्ति सिंह, हरेंद्र रजक, पन्ना देवी और प्रेमा देवी की ओर से जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष 10 लाख रूपया मुआवजा के लिए आई हॉस्पिटल के विरुद्ध परिवाद दायर किया गया था।
अब पुनः पाँच अन्य पीड़ित भरत प्रसाद सिंह, सुखदेव सिंह, शत्रुधन महतो, भरत पासवान तथा सावित्री देवी ने न्याय पाने के लिए जिला उपभोक्ता आयोग का रुख किया है। गत वर्ष 22 नवम्बर को आई हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर द्वारा मोतियाबिंद मरीजों का ऑपरेशन किया गया था, जिसमें हुई गड़बड़ी के कारण 15 मरीजों की आँख निकालनी पड़ी थी।
आयोग द्वारा पीड़ितों की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, शल्य चिकित्सक डॉ. एन. डी. साहू एवं ओटी असिस्टेंट के विरुद्ध फिर से नोटिस जारी किया गया है। अगली तिथि पर सभी को उपस्थित होना होगा। ज्ञात हो कि पीड़ितों की ओर से मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा केस लड़ रहे हैं।
अधिवक्ता ने कहा कि एक व्यक्ति बेहतर स्वास्थ्य पाने के लिए अस्पताल का रुख करता है लेकिन यहाँ तो अस्पताल ने आंखों को रौशनी देने के बजाय लोगों से आंखें ही छीन ली। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के अतिगंभीर कोटि का मामला है। पूर्व में भी आयोग द्वारा इस मामले में एक नोटिस जारी किया जा चुका है। अब आयोग द्वारा पांच अन्य पीड़ितों की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिर से नोटिस जारी किया गया है।