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1st Bihar Published by: Updated Tue, 01 Feb 2022 10:15:44 PM IST
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PATNA: बिहार की एक महिला डीएसपी ने अपने निकम्मे पति को फर्जी आईपीएस बना दिया. पति को आईपीएस की वर्दी पहनायी औऱ फिर तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगा कर रौब झाड़ा. महिला डीएसपी की ये करतूत उन पर भारी पड़ गयी. बात प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची. अब बिहार सरकार ने महिला डीएसपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है.
सरकार ने DSP से मांगा जवाब
राज्य सरकार के गृह विभाग ने आज डीएसपी रेशु कृष्णा से जवाब मांगा है. दरअसल बिहार के डीजीपी ने गृह विभाग को पत्र लिख कर डीएसपी रेशु कृष्णा के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की थी. रेशु कृष्णा पर आरोप है कि उन्होंने अपने पति सौरभ कुमार को आईपीएस की वर्दी पहनने की अनुमति दी. फिर आईपीएस की वर्दी पहने अपने पति के साथ फोटो खिंचवायी और उसे सोशल मीडिया पर डाला. बिहार सरकार का गृह विभाग कह रहा है कि ये गंभीर आऱोप है. लिहाजा डीएसपी रेशु कृष्णा 15 दिनों के अंदर ये जवाब दें कि उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जाये. वे अपने निर्दोष होने का सबूत दें वर्ना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.
क्या है पूरा मामला
मामला पांच महीना पुराना है. पिछले साल अगस्त महीने में ही भागलपुर जिले के कहलगांव में पदस्थापित डीएसपी रेशु कृष्णा चर्चे में आयी थीं. उनके कारनामे की गूंज प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई थी. दरअसल, डीएसपी रेशु कृष्णा ने रातों-रात अपने पति को आईपीएस बना दिया था. उन्होंने आईपीएस की वर्दी पहने अपने पति के साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. किसी ने इस बात की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय से की, जहां से मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए गये थे.
डीएसपी रेशु कृष्णा के पति पुलिस महकमे में सिपाही तक नहीं हैं लेकिन अपने पति के साथ महिला डीएसपी ने जो फोटो पोस्ट की उसमें वह आईपीएस की वर्दी पहने दिख रहे थे. पीएमओ को भेजी गई शिकायत में कहा गया था कि डीएसपी रेशु कृष्णा के पति कोई काम नहीं करते फिर भी उन्होंने आईपीएस की वर्दी पहनकर फोटो खिंचवाई. शिकायत में यह भी दावा किया गया था कि रेशु कृष्णा गलत बयानी करती हैं कि उनके पति आईपीएस हैं और पीएमओ में नियुक्त हैं.
इस विवाद के बाद रेशु कृष्णा को कहलगांव के डीएसपी पद से हटा कर बीएमपी में भेज दिया गया था. पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर की तत्कालीन एसएसपी निताशा गुडिया से मामले की जांच करवायी थी. उनकी रिपोर्ट सितंबर महीने में ही पुलिस मुख्यालय में पहुंची थी. वहां फाइल घूमती रही. एक महीने पहले डीजीपी ने बिहार सरकार के गृह विभाग को पत्र लिखकर डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की थी. एक महीने बाद गृह विभाग ने डीएसपी रेशु कृष्णा को नोटिस जारी किया है.
हम आपको बता दें कि आम नागरिकों के पुलिस की वर्दी पहनने पर प्रतिबंध है. इसका उल्लंघन करने वाले को दंड देने का प्रावधान है. आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 6 में आम लोगों के पुलिस और सेना की वर्दी पहनने पर प्रतिबंध है. इसका उल्लंघन करने वाले को तीन साल की सजा और जुर्माने दिया जा सकता है. वहीं, IPC की धारा 140 के तहत तीन महीने की जेल और जुर्माना हो सकता है.