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नीतीश सरकार का बड़ा एलान, अब हिट एंड रन केस में घायलों को भी मिलेगी ये मदद

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Apr 26, 2023, 7:00:42 AM

नीतीश सरकार का बड़ा एलान, अब हिट एंड रन केस में घायलों को भी मिलेगी ये मदद

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PATNA: आने वाले 2 सालों के अंदर बिहार में 2 चुनाव होने हैं एक लोकसभा दूसरा विधानसभा। इस चुनाव को लेकर राज्य की तमाम राजनीतिक पार्टियां अभी से ही अपनी रणनीति बनाना शुरू कर चुकी है। यही वजह है कि बिहार सरकार लगातार नए-नए योजनाओं को मंजूरी दे रही है। इसी कड़ी में अब बिहार सरकार के तरफ से हिट एंड रन केस में बड़े स्तर पर मुआवजे का ऐलान किया गया है।


दरअसल बिहार सरकार के तरफ से हिट एंड रन केस मामले में 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि सड़क दुर्घटना में किसी की अगर मौत हो जाती है तो उनके परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा। जबकि घायलों को 50 हजार सरकार अपने तरफ से मुआवजा देगी। इसको लेकर परिवहन विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।


वहीं, इसको लेकर परिवहन विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया है कि हिट एंड रन वाहन दुर्घटना जैसे मामलों में मुआवजा भुगतान के लिए जिलाधिकारी के स्तर से स्वीकृति प्रदान की जाएगी एवं साधारण बीमा परिषद के द्वारा सीधे प्रभावित व्यक्ति के बैंक खाते में मुआवजा राशि का भुगतान किया जायेगा।


इसके साथ ही साथ विभाग के तरफ से मुआवजे के लिए आवेदन और पीड़ितों को भुगतान जारी करने की प्रक्रिया के लिए समय सीमा भी तय की गई है। हिट एंड रन वाहन दुर्घटना मामले में अनुमंडल पदाधिकारी दावा जांच पदाधिकारी होंगे, जबकि जिला पदाधिकारी दावा निपटान आयुक्त होंगे।



आपको बताते चलें कि, दावा जांच पदाधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दावा निपटान आयुक्त दावे को मंजूर करेंगे। यदि सही पाया जाता है तो दावा निपटान आयुक्त मुआवजे की सारा स्वीकृत कर सामान्य बीमा परिषद को स्वीकृति आदेश भेजेंगे। इस आदेश प्राप्ति के 15 दिनों में सामान्य बीमा परिषद संबंधित के खाते राशि का भुगतान करेंगे।