1st Bihar Published by: First Bihar Updated Aug 05, 2023, 1:14:17 PM
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DESK: बड़ी खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से आ रही है, जहां तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को 3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट से तीन साल की सजा होने के बाद किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है।
तोशाखाना केस में दोषी पाए जाने के बाद इस्लामाबाद की कोर्ट ने इमरान खान को तीन साल की सजा सुनाने के साथ ही उनके चुनाव लड़ने पर पांच साल की रोक लगा दी है। अब इमरान अगले पांच वर्षों तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। कोर्ट से सजा होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान का अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है और अब किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है।
इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने शनिवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के चीफ इमरान के खिलाफ तोशाखाना मामले में लगे आरोपों को सही पाया और सजा का एलान कर दिया। कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के ऊपर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है अगर निर्धारित समय के भीतर वे जुर्माने की रकम जमा नहीं करते हैं तो सजा की अवधि बढ़ सकती है।
दरअसल, सत्ताधारी दल पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने तोशाखाना गिफ्ट मामले को उठाते हुए चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी। आरोप है कि इमरान ने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न देशों से मिले गिफ्ट को गलत तरीके से बेच दिया था। इमरान ने चुनाव आयोग को बताया था कि उन्होंने तोशाखाने से इन सभी गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा था, बेचने पर उन्हें 5.8 करोड़ रुपए मिले थे। बाद में खुलासा हुआ कि यह रकम 20 करोड़ से ज्यादा थी।