ब्रेकिंग न्यूज़

1st Bihar का फिर बजा डंका...ठेकेदार से मिलकर करोड़ों के भ्रष्टाचार में RCD के 'अधीक्षण-कार्यपालक अभियंता' सस्पेंड, हमने 25 दिसंबर को ही बड़े खेल का किया था खुलासा Bihar News: लापरवाही या मनमानी? करोड़ों की लागत से बनी सदर अस्पताल बिल्डिंग हो रही बर्बाद, विभाग बिल्कुल मौन Patna Pink Bus: महिलाओं के लिए पटना में शुरू हुई VIP बस सेवा! इतना सस्ता किराया कि यकीन नहीं होगा! Bihar Jharkhand Trains Cancelled: बिहार-झारखंड रुट की ये ट्रेनें 12 दिनों तक बंद, जानें वजह... BN College bomb blast case: पटना बीएन कॉलेज बमकांड का मुख्य आरोपी दीपक गिरफ्तार, जहानाबाद के दो अन्य छात्र भी हिरासत में Road Accident: सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 3 युवकों की मौत, गाड़ी के उड़े परखच्चे Bihar News: शिवहर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, हत्या या आत्महत्या? जांच में जुटी पुलिस Short Term Courses After 12th: 12वीं के बाद करियर की नई राह: शॉर्ट-टर्म कोर्स से जल्दी नौकरी और बढ़िया सैलरी Bihar-Nepal Border: बिहार घुसने की फिराक में 10 से ज्यादा आतंकी, सीमा पर हाई अलर्ट Bihar crime: प्रशिक्षु दारोगा की बहन की हत्या का खुलासा ,बचपन का दोस्त निकला कातिल

परिवहन विभाग का बड़ा फैसला, कबाड़ गाड़ियों का निबंधन रद्द कराने वाले वाहन मालिकों को मिलेगी राहत

1st Bihar Published by: Updated Sat, 27 Jun 2020 12:52:12 PM IST

परिवहन विभाग का बड़ा फैसला, कबाड़ गाड़ियों का निबंधन रद्द कराने वाले वाहन मालिकों को मिलेगी राहत

- फ़ोटो

PATNA : बिहार में नहीं चलने योग्य या कबाड़ गाड़ियों का निबंधन रद्द कराने वाले वाहन मालिकों को परिवहन विभाग ने बड़ी राहत दी है. यदि आपकी गाड़ी 15 साल से अधिक पुरानी है एवं डिफॉल्टर हैं और निबंधन रद्द कराना चाहते हैं तो ऐसे वाहन मालिकों को कर माफी में रियायत दी जाएगी. 

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि वाहनों की समीक्षा में यह बात सामने आयी है कि निबंधित वाहनों में काफी संख्या में ऐसे वाहन हैं, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, कबाड़ हो गये हैं और अब परिचालन योग्य नहीं हैं. लेकिन वाहन मालिक द्वारा निबंधन रद्द कराये जाने संबंधी नियमों की जानकारी नहीं होने की वजह से वाहन टैक्स डिफाॅल्टर निबंधित वाहनों की सूची में शामिल रहते हैं. 

वाहन परिचालन योग्य नहीं रहने के कारण संबंधित वाहन मालिक आर्थिक गतिविधि में शामिल नहीं हो पाते है.। ऐसी स्थिति में सरकार को कर भी नहीं देते हैं, परंतु निबंधित/टैक्स डिफाॅल्टर वाहनों की सूची में प्रदर्शित होते रहते हैं, जिससे विभाग में परिचालन वाहनों की स्पष्ट सूचना का अभाव हो जाता है. ऐसी परिस्थिति को देखते हुए जनहित में यह निर्णय लिया गया है कि वैसे वाहनों को बकाये कर एवं अर्थदंड में राहत देते हुए एकमुश्त आंशिक कर प्राप्त कर सर्वक्षमा दिया जाएगा. ऐसा किये जाने से वाहन मालिक वाहनों का निबंधन रद्द करा सकेंगे एवं विभाग के पास परिचालित वाहनों का स्पष्ट आंकड़ा उपलब्ध हो सकेगा.

ऐसे में पुरानी या जर्जर गाड़ी पर टैक्स डिफॉल्ट के लगाए गए सर्टिफिकेट केस से भी निजात मिलेगी. ऐसे वाहनों पर हजारों सर्टिफिकेट केस दायर हैं.इस योजना से बस मालिकों और ट्रक मालिकों को भी राहत मिलेगी. पुरानी व कबाड़ गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द कराने से प्रदूषण में भी कमी आयेगी.

इन शर्ताें के आधार पर वाहन मालिकों को अर्थदंड से मिलेगी रियायत

निबंधित वाहन के वाहन मालिक द्वारा संबंधित निबंधन प्राधिकार को शपथ पत्र देना होगा. इसके माध्यम से यह सूचना देनी होगी कि जिस वाहन का निबंधन रद्द करने हेतु आवेदन दिया जा रहा है, वह वाहन चोरी आदि का नहीं है. इस वाहन पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है और यह वाहन किसी माननीय न्यायालय के किसी वाद में वांछित नहीं है. 

वाहन मालिक द्वारा ऐसे वाहनों का निबंधन रद्द करने हेतु दिये गए आवेदन के आलोक में निबंधन प्राधिकार द्वारा वाहन को विनष्ट किये जाने के संबंध में सहमति देगा. इसके बाद वाहन मालिक को 14 दिनों के अंदर वाहन के चेसिस संख्या को काट कर प्रस्तुत करने एवं काटे गए वाहन का फोटोग्राफ प्रस्तुत किये जाने पर निबंधन प्राधिकार स्वयं या मोटरयान निरीक्षक या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा जांच कर संबंधित निबंधन प्राधिकार द्वारा इनका निबंधन रद्द किया जायेगा.

 ऐसे वाहन, जिन्हें वाहन स्वामी द्वारा कबाड़ी के हाथों बेच दिया गया है या पूर्व में नष्ट हो चुका है तो इस संबंध में प्रमाण देना होगा कि जिस वाहन का निबंधन रद्द करने हेतु आवेदन दिया जा रहा है, वह वाहन चोरी आदि का नहीं है, प्राथमिकी दर्ज नहीं है.