ब्रेकिंग न्यूज़

Katihar News: 15 सितंबर को पीएम मोदी का पूर्णिया दौरा, कटिहार की महिलाओं में भारी उत्साह Katihar News: कटिहार में BPSC की 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, DM-SP ने एग्जाम सेंटर का किया निरीक्षण Katihar News: कटिहार में BPSC की 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, DM-SP ने एग्जाम सेंटर का किया निरीक्षण PM Modi Mother AI Video: पीएम मोदी और उनकी मां का AI वीडियो बनाने पर एक्शन, कांग्रेस IT सेल के खिलाफ केस दर्ज PM Modi Mother AI Video: पीएम मोदी और उनकी मां का AI वीडियो बनाने पर एक्शन, कांग्रेस IT सेल के खिलाफ केस दर्ज बिहार में नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड: पुलिस ने 90 युवकों का किया रेस्क्यू, बंगाल-असम के लड़कों को किया हाउस अरेस्ट बिहार में नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड: पुलिस ने 90 युवकों का किया रेस्क्यू, बंगाल-असम के लड़कों को किया हाउस अरेस्ट Bihar News: दर्दनाक सड़क हादसे में रमई राम की मौत, ससुराल जाने के दौरान तेज रफ्तार बस ने रौंदा Bihar News: दर्दनाक सड़क हादसे में रमई राम की मौत, ससुराल जाने के दौरान तेज रफ्तार बस ने रौंदा Bihar Crime News: बिहार में संपत्ति के लिए बुजुर्ग महिला की हत्या, बदमाशों ने घर में घुसकर चाकू से गोदा

हाईकोर्ट ने लगाई पटना पुलिस को फटकार, आपका काम अब लोगों को परेशान करना रह गया है

1st Bihar Published by: 3 Updated Wed, 17 Jul 2019 11:55:40 AM IST

हाईकोर्ट ने लगाई पटना पुलिस को फटकार, आपका काम अब लोगों को परेशान करना रह गया है

- फ़ोटो

DESK : पुलिस का काम अब भले लोगों को परेशान करना रह गया है...उन्हें नियम कानून से कोई लेना देना नहीं है और अधिकारियों ने कानून की किताबें पढ़ना बंद कर दिया है...ये चोर- डकैत को पकड़ ही नहीं पाते हैं जबकि जो सही काम करते हैं उसे भी उलझा देते हैं...बिहार पुलिस पर यह शख्त टिप्पणी पटना हाईकोर्ट ने की है. क्या था मामला दरअसल पटना हाईकोर्ट में मंगलवार को एक मामला पहुंचा.  मामला यह था कि फुलवारी शरीफ के मुकेश कुमार ने लाइसेंसिंग अधिकारी के यहां एक आवेदन दे कर आग्रह किया था कि उनके पिता अखिलेश्वर प्रसाद वृद्ध हो चुके हैं और दो-नाली बंदूक संभालने में असमर्थ हो गए हैं, इसीलिए उनके नाम पर जारी आम्र्स लाइसेंस को मेरे नाम पर कर दिया जाए. लाइसेंसिंग अधिकारी ने थाने से आवेदक के चरित्र के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसके जवाब में एएसआई दीपलाल पासवान ने प्रार्थी ने लिखा कि स्थानीय लोगों से पता किया तो पता चला कि आवेदक गर्म मिजाज के हैं. इसके बाद मुकेश को बंदूक का लाइसेंस नहीं दिया गया. जिसके बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा. इसपर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने दो पुलिस अधिकारियों को कोर्ट में हाजिर कर उनसे 24 घंटे के अंदर बताने को कहा कि इस गैरकानूनी कार्रवाई के लिए उन पर कितना जुर्माना लगाया जाए.