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1st Bihar Published by: Updated Fri, 12 Mar 2021 07:37:23 PM IST
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PATNA : मुजफ्फरपुर और वैशाली के बाद पटना में भी एक बलात्कारी टीचर ऋषि सिन्हा को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. पटना के सिविल कोर्ट ने 15 साल की नाबालिग छात्रा के साथ एक महीने तक बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले शिक्षक ऋषि सिन्हा को आजीवन कारावास और 12 हजार का जुर्माना भरने के सजा का एलान किया है.
4 साल पहले 2016 में छात्रा के साथ बलात्कार करने के आरोपी शिक्षक ऋषि सिन्हा को पुलिस ने बेतिया से गिरफ्तार किया था. इस टीचर के ऊपर आरोप लगा था कि इसने कोचिंग में पढ़ने वाली एक छात्रा को बहला-फुसलाकर गाड़ी में बैठाया और उसे मुसफ्फरपुर ले जाकर गलत काम किया. यह दरिंदा यहीं नहीं रुका. इसने पीड़ित छात्रा का फर्जी आईडी कार्ड बनाकर उसे बेतिया, समस्तीपुर और नेपाल भी ले गया, जहां एक महीने तक इसने पीड़ित छात्रा के साथ किया.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिग छात्रा ऋषि सिन्हा के कोचिंग में कंप्यूटर की क्लास करने जाती थी. इस दौरान उसके साथ छेड़खानी होने लगी. पीड़िता के पिता ने अपनी बेटी का कोचिंग बदल दिया और दूसरे कोचिंग में उसका नाम लिखा दिया. 7 नवंबर 2015 को छात्रा क्लास करने के बाद घर लौट रही थी. इसी दौरान ऋषि सिन्हा एक बोलेरो में आया और घर छोड़ने के नाम पर छात्रा को गाड़ी में बिठा लिया और छेड़खानी करने लगा. उसकी कमर पर गंदे तरीके से हाथ फेरने लगा.
गाड़ी में आगे की ही सीट पर छात्रा बैठी थी. पीछे दो और लोग बैठे थे. छेड़खानी के कारण जब पीड़िता चिल्लाने लगी तो आरोपी मास्टर ऋषि सिन्हा ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी.