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1st Bihar Published by: Updated Tue, 05 Oct 2021 11:31:46 AM IST
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PATNA : अक्टूबर महीने की शुरुआत होते ही त्योहारों का सीजन भी शुरू हो गया है. 7 अक्टूबर से दहशरा भी शुरू हो रहा है. लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई तरह की पाबंदियां भी लगाईं हैं. दशहरा में श्रद्धालु इस बार पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन तो कर सकेंगे लेकिन मेला का लुत्फ नहीं उठा सकेंगे. पूजा समितियों को डीजे बजाने पर रोक लगा दी गई है. रावण वध कार्यक्रम का आयोजन भी पटना जिले में नहीं होगा.
पटना जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया है. डीएम ने लोगों से भी शांतिपूर्ण तरीके से दशहरा मनाने की अपील की है. डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि ज्यादातर अधिकारियों का सुझाव था कि कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है इसलिए दशहरा पर मेले के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाए, क्योंकि मेले में भीड़ हो जाती है. ऐसी स्थिति में संक्रमण बढ़ सकता है.
दशहरा पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे. अश्लील गाने बजाने पर भी प्रशासन ने रोक लगा दी गई है. ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए पूजा पंडालों में डीजे नहीं बजाने को कहा गया है. पंडालों में लाउडस्पीकर तो बजेंगे लेकिन अधिक डेसीबल वाले नहीं होंगे. इसके लिए पूजा समितियों को अनुमति लेनी होगी.
दशहरा पर रावण वध एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है. अधिकारियों का सुझाव था कि इस बार रावणवध कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाए क्योंकि इसमें भी अधिक भीड़ होती है. कालिदास रंगालय में रावण वध कार्यक्रम छोटे पैमाने पर होगा, जिसकी लाइव वेबकास्टिंग होगी. इसके अलावा जिले में कहीं भी रावण वध कार्यक्रम नहीं होगा. प्रशासन ने आतिशबाजी पर रोक लगा दी है.
दशहरा के दौरान नदियों में नाव के परिचालन पर भी रोक रहेगी. डीएम ने सभी नियमों का अनुपालन पूजा समिति के पदाधिकारियों को करने को कहा है. साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमण को लेकर जो एहतियात बरतना चाहिए उसका सख्ती से अनुपालन कराएं. 10 अक्टूबर के पहले सभी पूजा समितियों के पंडालों का सत्यापन कर लाइसेंस निर्गत करने का निर्देश दिया गया है.
प्रशासन ने पूजा समितियों से कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से पूजा पंडालों में सीसीटीवी जरूर लगाएं ताकि लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके. वैसे जिला नियंत्रण कक्ष ने शहर की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी. पंडालों में कोविड-19 से संबंधित मानक का पोस्टर एवं साइनेज भी लगाने को कहा गया है ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी और ध्यान रहे. इसमें मास्क लगाना जरूरी है. हाथ को समय-समय पर सेनेटाइज करें तथा दो गज की दूरी का ख्याल रखें, जैसी बातों को पूजा पंडालों में लिखना होगा.
जिला प्रशासन ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार नदियों में मूर्ति के विसर्जन पर रोक लगा दी है. इसके लिए जिलाधिकारी ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मूर्ति विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाब बना दें ताकि पूजा समिति के लोग सुविधाजनक तरीके से विसर्जन कर सकें.