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1st Bihar Published by: Updated Sat, 20 Mar 2021 09:57:54 PM IST
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PATNA : पटना सिविल कोर्ट स्थित पॉक्सो की विशेष अदालत ने एक बलात्कारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. पॉक्सो अधिनियम के स्पेशल जज धनंजय कुमार मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद दोषी को उम्रकैद की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है.
मामला राजधानी पटना के नौबतपुर इलाके का है. नौबतपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले गोविंद रविदास बलात्कार की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी करार देने के बाद कोर्ट ने इसे उम्रकैद की सजा सुनाई है. पॉक्सो अधिनियम के स्पेशल जज धनंजय कुमार मिश्रा ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है. अदालत ने जर्माना वसूल होने पर पीड़िता को दिये जाने का आदेश देने के साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को पांच लाख रुपये दिये जाने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है.
इस मामले के अपर लोक अभियोजक मोहम्मद गयासुद्दीन ने बताया कि मामला पीड़िता की मां के बयान पर 24 मार्च 2017 को नौबतपुर थाने में दर्ज कराया गया था. पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि 7 वर्षीय मासूम गली में खेल रही थी. इस दौरान दोषी गोद में उठाकर एक कमरे में ले गया, जहां मुंह दबा कर दुष्कर्म को अंजाम दिया. घर वापस लौटने पर दर्द की वजह मां ने पूछा तो पूरे मामले का खुलासा हुआ था.