1st Bihar Published by: Updated Thu, 28 Jan 2021 09:34:21 AM IST
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PATNA : पीडीएस डीलर के लिए अच्छी खबर है, अब पीडीएस डीलर पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं. पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है.
जिसके अनुसार पीडीएस दुकानदारों के चुनाव लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है लेकिन आंगनबाड़ी सेविकाएं, पंचायत के अधीन मानदेय-अनुबंध पर कार्यरत पंचायत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र समेत अन्य कर्मी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं.
विशेषशिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, विशेष शिक्षा केंद्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशकों, पंचायत के अधीन मानदेय पर कार्यरत दलपतियों, केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से पूर्णत: या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. शैक्षणिक,गैर शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत, पदस्थापित प्रतिनियुक्त शिक्षक, प्रोफेसर शिक्षकेतर कर्मचारी भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. कार्यरत होमगार्ड, सरकारी वकील (जीपी), लोक अभियोजक (पीपी), सहायक लोक अभियोजक को भी चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है. अगर इस श्रेणियों में आने वाले लोगग नामांकन करते हैं तो उनका नामांकन रद्द कर दिए जाएंगे.
लेकिन आयोग ने यह साफ कर दिया है कि जन वितरण प्रणाली के लाइसेंसधारी विक्रेता , कमीशन एजेंट, रिटायर्ड सरकारी सेवक, काम नही कर रहे होमगार्ड, शुल्क पर नियुक्त होने वाले सहायक सरकारी अधिवक्ता (एजीपी) और अपर लोक अभियोजक (एडिशनल पीपी) भी पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं.