ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR: अश्विनी हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, घटना के दो महीने बाद पुलिस ने दबोचा बेगूसराय में बाढ़ का कहर: 12 घंटे में 7 की मौत, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप BIHAR: गंगा नदी में 100 KM बहकर बचा शख्स, बेंगलुरु से आने के बाद पटना में लगाई थी छलांग Bihar News: बिहार में पानी में डूबने से दो सगी बहनों की मौत, छोटी सी गलती और चली गई जान Bihar Crime News: बिहार में एक धुर जमीन के लिए हत्या, चचेरे भाई ने लाठी-डंडे से पीट-पीटकर ले ली युवक की जान Bihar Crime News: बिहार में एक धुर जमीन के लिए हत्या, चचेरे भाई ने लाठी-डंडे से पीट-पीटकर ले ली युवक की जान Bihar News: बिहार में दर्दनाक सड़क हादसे में देवर-भाभी की मौत, मायके से लौटने के दौरान तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा Bihar News: बिहार में दर्दनाक सड़क हादसे में देवर-भाभी की मौत, मायके से लौटने के दौरान तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा Bihar News: पुनौरा धाम को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ने की कवायद शुरू, सड़क, रेल और हवाई मार्ग से होगी कनेक्टिविटी Bihar News: पुनौरा धाम को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ने की कवायद शुरू, सड़क, रेल और हवाई मार्ग से होगी कनेक्टिविटी

न्यूड फोटोशूट करा बुरे फंसे एक्टर रणवीर सिंह, जाना पड़ सकता है जेल

1st Bihar Published by: Updated Tue, 26 Jul 2022 02:56:24 PM IST

न्यूड फोटोशूट करा बुरे फंसे एक्टर रणवीर सिंह, जाना पड़ सकता है जेल

- फ़ोटो

DESK : बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह न्यूड फोटोशूट कराने के मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। रणवीर सिंह के खिलाफ मुंबई के चेम्बूर में केस दर्ज कराय गया है। रणवीर पर महिलाओं की भावनाओं को आहत करने और गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। एक्टर के खिलाफ चार धाराओं में FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें एक आईटी एक्ट की धारा भी शामिल है। अब अगर रणवीर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हे सजा भी हो सकती है।


एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ IPC की धारा   292, 293, 509 और IT एक्ट की धारा 67(A) के तहत केस दर्ज किया गया है। रणवीर के खिलाफ दर्ज केस के तहत उन्हें सात साल तक की सजा हो सकती है। IT एक्ट की धारा 67(A) गैर जमानती है।


IPC की धारा 292 अश्लीलता और एडल्ट कंटेंट से जुड़ा है। जिसमें पहली बार दोषी पाए जाने पर दो साल की कैद और 2 हजार का जुर्माने की सजा है जबकि दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 5 साल कैद और 5 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान है। वहीं धारा 293 भी अश्लीलता से जुड़ा है लेकिन यह माइनर से जुड़ा है। इसमें पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा और 2 हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है। वहीं दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा और 5 हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है।


आईपीसी की धारा 509 महिलाओं की गरिमा के अपमान से जुड़ा है, इसमें दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है जबकि IT सेक्शन की धारा 67(A) अश्लील कंटेंट को इलेक्ट्रॉनिक फोर्म में पब्लिश करने से जुड़ा है। इसके तहत पहली बार दोषी पाए जाने पर पांच साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। वहीं दूसरी बात दोषी पाए जाने पर सात साल की सजा हो सकती है।