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प्राइमरी स्कूलों में हेडमास्टर की भर्ती मामले पर हुई सुनवाई, राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

1st Bihar Published by: Updated Tue, 02 Nov 2021 01:34:05 PM IST

प्राइमरी स्कूलों में हेडमास्टर की भर्ती मामले पर हुई सुनवाई, राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

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PATNA: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के राष्ट्रीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में हेडमास्टर के पद पर भर्ती नियम के तहत निर्धारित शर्तो के मामले पर आज सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह में विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा है।


पटना हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस बीच परीक्षा नहीं ली जाएगी। पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्यों को शर्तों के साथ चयन, नियुक्ति व भर्ती में भाग लेने की अनुमति दी थी। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में कुछ शर्तों को भी रखा है था।


इनके रिजल्ट की घोषणा की जाएगी लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होगी। ये कोई राइट या इक्विटी का दावा नहीं करेंगे। इनकी बहाली के लिए परीक्षा में भाग लेना इस याचिका के फलाफल पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने इन दी मैटर ऑफ टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ (टीएसयूएनएसएस) गोप गुट की याचिका पर सुनवाई की।


कोर्ट के समक्ष बिहार नेशनलाइज़ेड प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर (अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, डिसिप्लिनरी एक्शन् एंड सर्विस कंडीशन) रूल्स, 2021 के संबंध में प्रकाशित किये गए अधिसूचना को रखा गया था। इसमें हेडमास्टर के पद के लिए योग्यता की शर्तों को निर्धारित किया गया था।


अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार ने बताया कि कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि जब हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित उक्त अधिसूचना को पढ़ा जाता है, तो विभिन्न स्थिति उभर कर आती है। अंग्रेजी संस्करण के अनुसार याचिकाकर्ता संघ के सदस्य राज्य सरकार द्वारा हेडमास्टर के पद पर भर्ती हेतु संचालित किए जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के योग्य होंगे जबकि रूल्स के हिंदी संस्करण से अयोग्य हो जाएंगे। इस मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।