वैशाली में कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़खानी, केस वापस लेने का दबाव, पूरे परिवार को जान से मारने की दी धमकी पुल निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 10 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत, बकरी चराने के दौरान हादसा BIHAR: निषाद आरक्षण पर राजनीति तेज, VIP ने BJP पर जनता को बरगलाने का लगाया आरोप मुजफ्फरपुर में बेपटरी हुई मालगाड़ी, बाल-बाल बचा रेल कर्मी, ट्रेनों का परिचालन बाधित Bihar News: नहाने के दौरान डूबने से दो लड़कियों की मौत, दादा को खाना पहुंचाने गई थीं दोनों बच्चियां आरा में 22 जून को 'संत सम्मेलन' का आयोजन, जन जागरण सेवा कल्याण संस्थान का कार्यक्रम JDU विधायक के भांजे की हत्या का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, प्रॉपर्टी के लिए छोटे भाई ने घटना को दिया था अंजाम Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस IOCL में प्रबंधन की तानाशाही के खिलाफ आमरण अनशन, पूर्वी क्षेत्र के सभी लोकेशनों पर विरोध प्रदर्शन जारी
1st Bihar Published by: Updated Fri, 06 Dec 2019 06:11:42 PM IST
- फ़ोटो
RANCHI : पूर्व सांसद जगदीश शर्मा को बड़ी राहत मिली है, झारखंड हाईकोर्ट ने जगदीश शर्मा को चारा घोटाला मामले में जमानत दे दी है। जगदीश शर्मा को यह जमानत चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में मिली है। इस मामले में जगदीश शर्मा को 7 साल की सजा मिली है।
जगदीश शर्मा की जमानत याचिका पर आज रांची हाई कोर्ट कोई जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी है, माना जा रहा है कि जगदीश शर्मा मंगलवार तक जेल से बाहर आ जाएंगे।
जगदीश शर्मा के खिलाफ चारा घोटाले से जुड़े तीन मामले चल रहे थे। ताजा मामला दुमका कोषागार से निकासी का था जिस मामले में जगदीश शर्मा को कोर्ट ने बरी कर दिया था। जबकि दूसरा मामला देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी का था, इस मामले में जगदीश शर्मा को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। हालांकि जगदीश शर्मा को देवघर ट्रेजरी मामले में 2018 में ही बेल मिल चुकी है। अब चाईबासा ट्रेजरी से निकासी के मामले में बेल मिलने के बाद जगदीश शर्मा के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।