Bihar Police Transfer: बिहार के इस जिले एक दर्जन थानेदारों का थाना बदला, क्राइम कंट्रोल को लेकर SSP का एक्शन Bihar News: बिहार आ रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य, जानिए... क्या है कार्यक्रम? Shraddha Kapoor: फीस की वजह से एकता की फिल्म से बाहर हुईं श्रद्धा कपूर, 'तुम्बाड' के निर्देशक करने वाले थे डायरेक्ट Police Encounter in Bihar: बिहार में डबल मर्डर केस के आरोपी का पुलिस ने किया एनकाउंटर, पिता-पुत्र की गोली माकर की थी हत्या Police Encounter in Bihar: बिहार में डबल मर्डर केस के आरोपी का पुलिस ने किया एनकाउंटर, पिता-पुत्र की गोली माकर की थी हत्या Jyoti malhotra: ISI के हनीट्रैप में फंसी ज्योति पर DGP का तंज – संस्कार नहीं दिए तो बच्चे बिक जाएंगे गिफ्ट और फॉरेन ट्रिप के लालच में! Bihar Crime News: बिहार में राप्तीसागर एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव, खिड़की के पास बैठे यात्री को लगी गंभीर चोट Bihar Crime News: बिहार में राप्तीसागर एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव, खिड़की के पास बैठे यात्री को लगी गंभीर चोट Bihar Crime News: युवक की संदिग्ध मौत से नाराज लोगों ने पुलिस टीम पर बोला हमला, पथराव में थानेदार समेत कई पुलिसकर्मी घायल Bihar Land Survey: सरकार ने तय की सभी CO की जवाबदेही, 12 दिनों में दाखिल खारिज नहीं करने पर नपेंगे
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 30 Sep 2023 09:02:38 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : राजधानी पटना में 1 अक्टूबर से शहरी क्षेत्र में डीजल से चलने वाली सिटी बसों पर रोक लगनी है। परिवहन विभाग की अधिसूचना के अनुसार 30 सितंबर की आधी रात के बाद पटना नगर निगम के साथ-साथ दानापुर, खगौल और फुलवारीशरीफ में डीजल चालित सिटी बसें नहीं चलाई जाएगी विभाग के निर्देश को देखते हुए जिला परिवहन कार्यालय ने भी डीजल बेसन के परिचालन पर रोक लगा दी है।
दरअसल, पिछले दिनों परिवहन विभागके तरफ से एक अधिसूचना जारी की गयी थी। राजधानी के कई इलाकों में वायु प्रदूषण का मामला तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में विभाग ने यह निर्णय लिया है कि पटना नगर निगम के साथ ही साथ दानापुर, खगौल और फुलवारीशरीफ इलाके में डीजल चालित बसों के परिचालन पर 30 सितंबर की आधी रात के बाद से रोक लगा दिया जाएगा। अब इसी आदेश का पालन करते हुए डीजल बस के परिचालन पर रोक लगा दी है।
वहीं,पटना के डीटीओ श्रीप्रकाश ने बताया कि विभाग की ओर से समय-सीमा बढ़ाए जाने से जुड़ा कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है। ऐसे में एक अक्टूबर से नए नियमों का अनुपालन कराया जाएगा। पटना और आसपास के शहरी इलाकों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए परिवहन विभाग ने मार्च में ही इसकी अधिसूचना जारी की थी। इसमें कहा गया है कि डीजल से चलने वाली सिटी बसों से तुलनात्मक रूप से अधिक प्रदूषित गैस का उत्सर्जन होता है, जो नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।इस कारण सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिकोण से ऐसे वाहनों का परिचालन चरणबद्ध ढंग से प्रतिबंधित किया जाएगा। डीजल चालित बसों पर रोक का आदेश 30 सितंबर की मध्य रात्रि से लागू हो जाएगा।
अगले दो दिन अवकाश है, ऐसे में विभाग के स्तर से समय-सीमा बढ़ाए जाने की संभावना कम है। विभाग ने डीजल सिटी बसों की जगह सीएनजी बसों को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। सिटी बस प्रोत्साहन योजना के तहत सिर्फ पटना जिले में 121 लाभुकों का चयन कर सीएनजी बसों के लिए 30 प्रतिशत एवं अधिकतम साढ़े सात लाख रुपये तक अनुदान भी दिया जाना था। इसके लिए आवेदन भी मांगे गए थे।
मगर लक्ष्य के अनुरूप नई सीएनजी बसों का परिचालन शुरू नहीं हो सका। डीजल चालित आटो पर पहले से है रोक प्रदूषण को देखते हुए परिवहन विभाग ने पहले ही पटना शहरी क्षेत्र में डीजल चालित आटो पर रोक लगा रखी है। पटना, फुलवारीशरीफ, दानापुर और खगौल में डीजल से चलने वाले आटो पर पूर्णत: प्रतिबंध है। इसकी जगह सीएनजी और बैट्री चालित आटो को बढ़ावा दिया जा रहा है।