Bihar School News: बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षक की शर्मनाक करतूत, विधवा महिला के साथ की रेप की कोशिश; दूसरे शिक्षक ने दिया साथ Bihar Festival Bus Fare 2025 : AC ट्रेन के किराए से भी कम पैसे में दिल्ली से आ सकेंगे बिहार,परिवहन विभाग ने शुरू की यह सेवा Bihar Transport: बिहार के 3 ऑटोमेटेड वाहन जांच केंद्रों पर बड़ा एक्शन...बुकिंग हो गया बंद, बिना जांचे सर्टिफिकेट जारी करने की शिकायत पर सड़क परिवहन मंत्रालय ने बंद करने का दिया आदेश AI Depression Syndrome: युवा पीढ़ी को जकड़ रहा है AI डिप्रेशन सिंड्रोम, जानिए.... कारण और बचाव Lakhisarai Marine Drive : बिहार को मिला दूसरा मरीन ड्राइव: लखीसराय में गंगा किनारे सड़क निर्माण को कैबिनेट की मंजूरी Bihar News: ई-रिक्शा चोरी मामले में युवक को पकड़ा, भीड़ ने जमकर की पिटाई BIHAR NEWS : कटिहार में बड़ा खुलासा: 9 साल से एक ही जगह पर तैनात कर्मचारी, RTI से सच आया सामने Top 5 Richest Bhojpuri Actors: भोजपुरी सिनेमा के टॉप 5 अमीर सितारे: रवि किशन से लेकर निरहुआ तक की जानें संपत्ति Top 5 Richest Bhojpuri Actors: भोजपुरी सिनेमा के टॉप 5 अमीर सितारे: रवि किशन से लेकर निरहुआ तक की जानें संपत्ति Katihar News: कटिहार में सरकारी स्कूल भवन की ईंटें बेचने का मामला आया सामने, मुखिया और वार्ड सदस्य ने की शिकायत
1st Bihar Published by: Updated Wed, 17 Aug 2022 08:44:56 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : पटना में राजीवनगर मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान जस्टिस संदीप कुमार ने सख्त टिप्पणी की हैं. उन्होंने कहा कि भू-माफिया को सबक सिखाना जरूरी है. साथ ही निर्देश दिया कि एसटीएफ गठित कर सबको गिरफ्तार किया जाए. इसपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि कार्रवाई तेजी से चल रही है. जल्द ही गिरफ़्तारी की जाएगी. मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी.
इसी दौरान हाउसिंग बोर्ड की ओर से अधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता को इस रिट याचिका में किसी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती है. क्योंकि उनकी ओर से ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं दिया गया है जिसके आधार पर उनके दावे को स्वीकार किया जा सके. उनका दावा कानूनी रूप से वैध नहीं है. याचिका को खारिज कर देना चाहिए.
एमिकस क्यूरी संतोष कुमार ने याचिकाकर्ता के पक्ष में बहस करते हुए कहा कि राज्य सरकार और बोर्ड की कार्रवाई 2010 एक्ट, स्कीम और नियम के प्रावधानों के विपरीत है. वहीं, हाउसिंग बोर्ड की ओर से अधिवक्ता शाही ने कहा कि मुआवजा दिए बिना या वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना नेपालीनगर के निवासियों को हटाना या मकान तोड़ना गलत है. उन्होंने कलक्टर की ओर से दिए गए नोटिस और सीओ के आदेश को भी गलत ठहराया. अब इस मामले की सुनवाई 23 अगस्त को होगी.