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1st Bihar Published by: Updated Mon, 21 Oct 2019 12:45:24 PM IST
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RANCHI: हाईकोर्ट ने 6वीं जेपीएससी के रिवाइज्ड रिजल्ट को सोमवार को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने फैसले में विज्ञापन के शर्तों के अनुसार रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है. इस परीक्षा में 34 हजार अभ्यर्थी सफल हुए थे.
कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित
इसको लेकर हाईकोर्ट में 17 सितंबर को सुनवाई हुई थी जिसके बाद फैसला सुरक्षित रखा था. आज कार्यवाहक चीफ जस्टिस एचसी मिश्र और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने ये फैसला सुनाया है. एक अभ्यर्थी ने याचिका दायर कर कहा था कि जेपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों व शर्तों में बदलाव किए हैं. सरकार के आदेश और नियमों का हवाला देते हुए न्यूनतम अंक की अहर्ता में बदलाव किया गया. पूर्व में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवारों को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया था.
रिजल्ट जारी होते ही शुरू हो गया था विवाद
पहली बार छठी जेपीएससी का परिणाम वर्ष 2017 में आया था. तब करीब 5000 अभ्यर्थी पीटी में सफल घोषित किए गए थे. जिसे बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर रिवाइज्ड किया गया था. इस पर जेपीएससी का कहना है कि शर्त में बदलाव करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और कुल 4823 उम्मीदवारों को उत्तीर्ण किया गया था. जेपीएससी की ओर से नियम के मुताबिक के अनुसार आरक्षित सीटों के 15 गुना संख्या के हिसाब से रिजल्ट जारी किया गया था. जिसका असर यह हुआ कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी ज्यादा अंक लाकर भी फेल हो गए और कम अंक लाने वाले पास हो गए.