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1st Bihar Published by: Updated Mon, 22 Aug 2022 01:31:27 PM IST
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DELHI : बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शाहनवाज हुसैन ने अपील दायर की थी। शाहनवाज हुसैन की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दिया है।
बता दें कि शाहनवाज हुसैन पर साल 2018 में एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था। महिला ने पुलिस के पास शिकायत की थी लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी थी। इसके बाद महिला ने दिल्ली कोर्ट में शिकायत की थी। दिल्ली की निचली अदालत ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज करने का आदेश दिया था। लोअर कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ शाहनवाज हुसैन दिल्ली हाईकोर्ट गये थे।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को राहत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दिल्ली पुलिस को तत्काल रेप का मुकदमा दर्ज करने और तीन महीने में जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल करने का भी आदेश दिया था। दिल्ली HC के आदेश को चुनौती देते हुए शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की। जिसपर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शाहनवाज हुसैन को राहत देते हुए फिलहाल FIR पर रोक लगा दिया है।