Bihar News: बिहार के इस एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की सीधी उड़ान, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत; जानिए.. शेड्यूल Bihar News: बिहार के इस एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की सीधी उड़ान, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत; जानिए.. शेड्यूल PMCH Junior Doctors Strike: पटना में मरीजों की बढ़ने वाली है परेशानी, हड़ताल पर गए PMCH के जूनियर डॉक्टर; ओपीडी सेवा ठप PMCH Junior Doctors Strike: पटना में मरीजों की बढ़ने वाली है परेशानी, हड़ताल पर गए PMCH के जूनियर डॉक्टर; ओपीडी सेवा ठप CM Nitish Gift: बिहार सरकार का बड़ा फैसला, इन लागों को फ्री में मिलेगी जमीन बस करना होगा यह काम Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी से पहले सामने आई 'लालबाग के राजा' की पहली झलक, अद्भुत रूप देख भाव-विभोर हुए भक्त Bihar Cabinet Meeting: नीतीश सरकार ने जविप्र डीलरों को दिया चुनावी तोहफा...बढ़ा दिया कमीशन, अब इतना रू मिलेगा NITISH CABINET : अब पटना से भी शुरू होगी विदेशी विमान, कैबिनेट से मिल गई मंजूरी Bihar Crime News: बिहार में 18 साल के छात्र की हत्या से सनसनी, निर्माणाधीन मकान से मिली डेड बॉडी Bihar Cabinet Meeting: बिहार में इस जगह पर 100 करोड़ की लागत से बनेगा पुल, अरवल- औरंगाबाद- भोजपुर-रोहतास व पटना के लाखों लोगों को होगा फायदा
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 01 May 2023 08:18:55 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। राज्य के अंदर शराब का सेवन करना या इससे जुड़ा किसी भी तरह का कारोबार करना क़ानूनी जुर्म माना गया है। वहीं, पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून की गलत व्याख्या और दुरुपयोग पर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने शराबबंदी के प्रावधानों को नजरअंदाज करने पर बेगूसराय डीएम को कई कड़े निर्देश दिए हैं।
दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने महज एक साल पुरानी कार से मिली 200 मिली लीटर विदेशी शराब बरामदगी मामले में गाड़ी की नीलाम करने पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने इस मामले में बेगूसराय डीएम को दो महीने के भीतर गाड़ी की बीमा राशि के बराबर रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने शराबबंदी कानून के नियम 14 (बी) और धारा 92 तथा संविधान के अनुच्छेद 300 (ए) को नजरअंदाज करने का आरोप भी डीएम पर लगाया है।
न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि शराबबंदी कानून में जब्त गाड़ी को नीलाम करने के पूर्व उसे छोड़ने के लिए किए गए कानूनी प्रावधानों को देखे बिना ही गाड़ी नीलाम किया जाना संदेह के घेरे में है। ऐसे करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
पटना हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में वाहन नीलाम कर बेचने पर बेगूसराय डीएम को एकमुश्त पचास हजार रुपये देने का आदेश भी दिया गया है। दोनों राशि तय समय के भीतर नहीं दिए जाने पर 12% सालाना ब्याज दर से भी देना होगा। कोर्ट ने वर्ष 2020 मॉडल की नई कार को वर्ष 2021 में नीलाम कर दिए जाने को संदेह की भावना पैदा करने की बात कह पूरे मामले को मुख्य सचिव को अपने स्तर से गौर करने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही कोर्ट ने इसके साथ-साथ उस व्यक्ति की पहचान कर पता लगाने की जिम्मेवारी भी डीएम को सौंपी है। जिसके लिए आनन-फानन में वाहन की नीलामी की गई। कोर्ट ने दोषी पाये अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का आदेश भी दिया है। यह पता लगाया जाएगा कि किसी व्यक्ति को लाभ दिलाने के लिए आनन फानन में नई गाड़ियों की निलामी तो नहीं की गई।
आपको बताते चलें कि, यह मामला बेगूसराय जिले का है, जहां सुरक्षा बलों ने जब कार को रोका तो उसमें जांच के दौरान 375 मिली लीटर की विदेशी शराब की बोतल गाड़ी से बरामद की गई। इसमें करीब दो सौ मिली लीटर शराब थी। साथ ही सिगरेट का एक पैकेट, पांच प्लास्टिक ग्लास, दो माचिस के डिब्बे, एक नमकीन का पैकेट और गुटखा का एक पैकेट बरामद हुआ था। कार को जब्त कर लिया गया था। बाद में उसे निलामी की प्रक्रिया में डाल दिया गया।