Bihar Crime News: ‘ये नहीं मैं इन्हें भगाकर ले आई हूं’ लड़की ने घर के भागकर रचाई शादी, वीडियो जारी कर की यह अपील Bihar Crime News: ‘ये नहीं मैं इन्हें भगाकर ले आई हूं’ लड़की ने घर के भागकर रचाई शादी, वीडियो जारी कर की यह अपील एक गांव ऐसा भी: पहली बार किसी छात्र ने पास की मैट्रिक की परीक्षा, आजादी के बाद ऐतिहासिक उपलब्धि; दिलचस्प है कहानी एक गांव ऐसा भी: पहली बार किसी छात्र ने पास की मैट्रिक की परीक्षा, आजादी के बाद ऐतिहासिक उपलब्धि; दिलचस्प है कहानी Bihar News: पोखर में डूबने से सास-बहू की दर्दनाक मौत, शादी की खुशियां मातम में बदलीं Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में जुटा EC, शुरू कर दिया यह बड़ा जरूरी काम Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में जुटा EC, शुरू कर दिया यह बड़ा जरूरी काम Bihar News: तेज रफ्तार ट्रक ने एम्बुलेंस को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में प्रेग्नेंट महिला की मौत, चार लोग घायल Bihar News: तेज रफ्तार ट्रक ने एम्बुलेंस को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में प्रेग्नेंट महिला की मौत, चार लोग घायल Bihar News: सड़क हादसे में पति की मौत के बाद पत्नी की भी गई जान, तीन मासूम के सिर से उठा मां-बाप का साया
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 15 Dec 2023 04:09:37 PM IST
- फ़ोटो
DELHI: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे कराए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हमारे यहां सिर्फ ट्रांसफर का मामला है। ऐसे में हाईकोर्ट अगर कोई आदेश देता है तो उसे पक्षकार द्वारा नए सिरे से यहां चुनौती दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अब 9 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगा।
दरअसल, गुरुवार (14 दिसंबर) को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटे ईदगाह परिसर में सर्वे करने की मंजूरी दे दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और स्जिद इंतजामिया कमेटी ने शीर्ष अदालत से शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई थी। मुस्लिम पक्ष की जल्द सुनवाई की गुहार पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके सामने मुस्लिम पक्ष की वह याचिका है जिसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मुकदमों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने को चुनौती दी गई है, वह इस पर 9 जनवरी को सुनवाई करेगा। फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे कराए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाएंगे।