ब्रेकिंग न्यूज़

Asia Cup 2025: भारतीय टीम में 2 स्पॉट के लिए कई दिग्गजों में जंग, असमंजस में पड़ी BCCI BSRTC Bus Ticket: दशहरा, दिवाली और छठ पर बिहार आने वालों के लिए बड़ी राहत, इस दिन से शुरू हो रही BSRTC की बसों की बुकिंग Patna Metro: पटना मेट्रों को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस दिन से शुरू हो सकता है ट्रायल रन Patna Metro: पटना मेट्रों को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस दिन से शुरू हो सकता है ट्रायल रन Bihar Politics: पूर्व विधायक बोगो सिंह ने तेजस्वी यादव से की मुलाकात, आरजेडी के टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव Bihar News: खतरे में गंगा में मौजूद देसी मछलियों का अस्तित्व, कहां से आईं अफ्रीकी कैटफिश Bihar Monsoon: बिहार के 20+ जिलों में नहीं हुई पर्याप्त वर्षा, अब भी बरकरार है सूखे का खतरा Bihar News: बिहार में यहां 8 सड़कों का निर्माण, खर्च होंगे ₹15.58 करोड़ Elvish Yadav Attack: क्यों हुआ एल्विश यादव के घर हमला? अमेरिका में गैंगस्टर भारत में हुई फायरिंग; जानिए... पूरी डिटेल Bihar Job: बिहार के युवाओं के पास सरकारी नौकरी पाने का मौका, इन स्नातक स्तरीय पदों के लिए आवेदन आज से शुरू..

सुप्रीम कोर्ट से नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका: सक्षमता परीक्षा रद्द करने की मांग खारिज, SC ने कहा- एग्जाम पास कीजिए या नौकरी छोड़ दीजिए

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 27 Jun 2024 06:05:49 PM IST

सुप्रीम कोर्ट से नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका: सक्षमता परीक्षा रद्द करने की मांग खारिज, SC ने कहा- एग्जाम पास कीजिए या नौकरी छोड़ दीजिए

- फ़ोटो

DELHI: बिहार के नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के प्रारंभित शिक्षक संघों की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने सक्षमता परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। इससे पहले पटना हाईकोर्ट से भी इस मामले में नियोजित शिक्षकों को झटका लगा था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि सरकार के नियमों के मुताबिक, उन्हें सक्षमता परीक्षा देनी ही होगी, अगर परीक्षा नहीं दे सकते तो उन्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए।


दरअसल, बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ और परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने बिहार सरकार के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें सरकार ने नियोजित शिक्षकों को स्थाई करने के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों शिक्षक संघों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं और उन्हें अपने कौशल को और भी बेहतर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।


शीर्ष अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि हम देश और खासकर बिहार के बच्चों की शिक्षा के प्रति काफी गंभीर हैं। ऐसे में अगर कोई शिक्षक नियमों के अनुसार नहीं चलना चाहते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने स्पष्ट किया कि नियोजित शिक्षकों से ली जाने वाली सक्षमता परीक्षा पूरी तरह से वैकल्पिक है। 


इस परीक्षा को पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा लेकिन जो शिक्षक परीक्षा पास नहीं देना चाहते हैं उन्हें सरकार नौकरी से नहीं निकालेगी। बता दें कि इससे पहले नियोजित शिक्षकों ने सरकार के फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी हालांकि हाई कोर्ट ने उनकी याचिकाओं का खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली।