ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR ELECTION : “बिहार चुनाव 2025: नीतीश कुमार ने राजापुर सीट से संतोष कुमार निराला को घोषित किया उम्मीदवार, NDA में सीट शयेरिंग का नहीं हुआ है फैसला Ganpati Visarjan 2025: गणपति विसर्जन के दौरान भूलकर भी न करें यह काम, प्रेमानंद महाराज ने बताया सही तरीका Ganpati Visarjan 2025: गणपति विसर्जन के दौरान भूलकर भी न करें यह काम, प्रेमानंद महाराज ने बताया सही तरीका Bihar Crime News: बिहार में सनकी पिता की हैवानी, बेटे की चाह में मासूम बेटी को दे दी सजा-ए-मौत Bihar News: इस वर्ष ऑनलाइन गेम्स में ₹5 करोड़ उड़ा चुके बिहार के बच्चे, 25 लाख मानसिक बीमारी से पीड़ित TEJASHWI YADAV : पटना यूनिवर्सिटी में 56 वोकेशनल कोर्स बंद, तेजस्वी यादव ने नीतीश-मोदी सरकार पर साधा निशाना सुशासन को ठेंगा ! परिवहन विभाग का 'दारोगा' बिना इस्तीफा दिए ही शुरू की नेतागिरी, CM और मंत्री शीला कुमारी की तस्वीर लगाकर 'करगहर' में शुरू किया जनसंपर्क, 'नीतीश' के करीबी IAS अफसर को देने लगे चैलेंज Bihar News: इलाज के दौरान नवजात शिशु की मौत पर हंगामा, परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का लगाया आरोप Life style: आंखों और दिमाग को दें स्क्रीन से ब्रेक, जानिए... कैसे और क्यों ? शराब माफिया के आगे बेबस बिहार पुलिस: महिला दारोगा और जवानों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगते रहे वर्दीधारी; देखिए.. Video

बिहार : तीन संतान वाले पार्षदों को अयोग्य ठहराने का आदेश रद्द, पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

1st Bihar Published by: Updated Tue, 10 May 2022 07:07:11 AM IST

बिहार : तीन संतान वाले पार्षदों को अयोग्य ठहराने का आदेश रद्द, पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

- फ़ोटो

PATNA : बिहार में तीन या तीन से ज्यादा संतान होने के कारण पार्षदों को अयोग्य करार दिए जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें तीन या तीन से अधिक संतान होने के कारण नौबतपुर नगर पंचायत के तीन पार्षदों को अयोग्य करार दिया गया था। इतना ही नहीं हाईकोर्ट में राज्य निर्वाचन आयोग को 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 


हाईकोर्ट ने सोमवार को नगर पंचायत नौबतपुर के तीन पार्षदों की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। इसके बाद न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने आयोग के आदेश को निरस्त किया। साथ ही आयोग के आदेश को कानून की गलत व्याख्या बताया है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने वार्ड 14 नौबतपुर नगर पंचायत अध्यक्ष सरयुग मोची, वार्ड 2 के पार्षद विजय पासवान और वार्ड-6 की वार्ड पार्षद पूनम देवी को तीन संतान रहने पर अयोग्य करार दिया था। पार्षदों का कहना था कि कानून लागू होने के पूर्व से ही उन्हें तीन बच्चे थे। उनकी ओर से विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र सहित कई दस्तावेज पेश कर बताया गया कि कानून लागू होने के पहले वे तीन बच्चे के माता-पिता थे।


राज्य निर्वाचन आयोग ने पार्षदों की तरफ से पेश सभी दस्तावेज को मानने से इनकार करते हुए उन्हें अयोग्य करार दे दिया। कोर्ट ने पार्षदों की ओर से पेश दलील और दस्तावेज को सही करार देते हुए आयोग के आदेश को निरस्त कर दिया। नियम के मुताबिक 2008 के बाद तीन या तीन से अधिक संतान वाले व्यक्ति नगर और ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।