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1st Bihar Published by: 13 Updated Tue, 20 Aug 2019 12:50:29 PM IST
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DESK: सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को आधार कार्ड से जोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, ट्विटर, गूगल और यू-ट्यूब को नोटिस जारी किया है. देश भर के उच्च न्यायालयों में लंबित पड़ी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने को लेकर फेसबुक की ओर से याचिका दायर की गई थी. इस मामले की अगली सुनवाई अब 13 सितंबर को होगी. सुनवाई के दौरान फेसबुक की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने केरल हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि एक देश में दो कानून नहीं हो सकते. इस दौरान सरकार की ओर से प्रस्तावित संशोधन बिल और सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए गए. व्हाट्सअप की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि मुख्य मामला तो व्हाट्सएप से जुड़ा है. ये सब मुद्दे सरकार की नीति से संबंधित हैं, लिहाजा इन सोशल मीडिया प्लेटफार्म और इनके रिफॉर्म्स से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट अपने यहां ट्रांसफर कर सुनवाई करे. आपको बता दें कि फेसबुक और व्हाट्सएप को आधार से लिंक करने के मामले में कुल चार याचिकाएं दाखिल हैं. मद्रास में दो, ओडिशा और मुंबई में एक-एक याचिका दाखिल है. इस मामले की सुनवाई के दौरान फेसबुक और व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया कि 'हमें कई कानूनों को देखना पड़ता है, क्योंकि करोड़ों यूजर अपने-अपने हिसाब से इन प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं.'