शिवहर में शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदली, गैस सिलेंडर ब्लास्ट से पंडाल समेत लाखों की संपत्ति जलकर राख Bihar: शादी में नर्तकियों के बीच हर्ष फायरिंग करना पड़ गया महंगा, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने युवक को दबोचा वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने किया एलान, हमारी आगे की लड़ाई ‘गिनती के बाद हिस्सेदारी’ की जाकिर बन गया जगदीश: 8 मुसलमानों ने हिन्दू धर्म को अपनाया, हवन और वैदिक मंत्रोच्चारण से हुआ शुद्धिकरण HAJIPUR: जननायक एक्सप्रेस से 8 किलो अफीम बरामद, महिला समेत दो तस्कर गिरफ्तार ISM में वेदांता इंटरनेशनल और ICICI बैंक के कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव 2025 का आयोजन, कई छात्र-छात्राओं का हुआ चयन Indian Air Force: एक्सप्रेसवे पर वायुसेना दिखाएगी ताकत, राफेल-जगुआर और मिराज जैसे फाइटर जेट करेंगे लैंड; जानिए.. Indian Air Force: एक्सप्रेसवे पर वायुसेना दिखाएगी ताकत, राफेल-जगुआर और मिराज जैसे फाइटर जेट करेंगे लैंड; जानिए.. वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में मुंगेर में शरारती तत्वों ने चलाया बत्ती गुल अभियान, डॉक्टर ने लाइट्स बंद नहीं किया तो जान से मारने की दी धमकी Bihar News: वज्रपात की चपेट में आने से दो लोगों की दर्दनाक मौत, बारिश के दौरान हुआ हादसा
1st Bihar Published by: Updated Fri, 06 Mar 2020 08:20:57 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : यस बैंक के ग्राहकों पर संकट गहराता जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने संकट में फंसे प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक के बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। साथ ही साथ बैंक के ग्राहकों के लिए 50 हजार की निकासी की लिमिट लगा दी है। यस बैंक का कोई भी ग्राहक अब महीने भर के अंदर केवल 50 हजार की रकम ही निकाल पाएगा।
यस बैंक लंबे समय से वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। बैंक में ग्राहकों को जो ऋण दिया वह डूबने की वजह से वित्तीय संकट पैदा हुआ है। यस बैंक को वित्तीय संकट से उबरने के लिए लगभग दो अरब डॉलर की जरूरत है लेकिन पिछले 2 साल में कई निवेशकों से बातचीत के बावजूद बैंक प्रबंधन इसमें सफलता नहीं पा सका। पीएमसी बैंक के बाद यस बैंक का संकट देश के अंदर बैंकिंग सेक्टर को लेकर बड़ा झटका है।
यस बैंक के बोर्ड को भंग करने के साथ ग्राहकों के लिए निकासी की लिमिट लगाए जाने पर रिजर्व बैंक ने एसबीआई के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी प्रशांत कुमार को यस बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है। आरबीआई ने अपने आदेश में कहा है कि 3 अप्रैल तक बैंक से निकासी को लेकर लिमिट का आदेश लागू रहेगा। बैंकिंग नियामक का कहना है कि ग्राहकों और निवेशकों के हितों का ध्यान रखते हुए यह फैसले लिए गए हैं। हालांकि निकासी को लेकर लगाई गई लिमिट बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक पर लागू नहीं होगी।