1st Bihar Published by: KHUSHBOO GUPTA Updated Feb 13, 2025, 2:13:45 PM
अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक - फ़ोटो google
Amanatullah Khan: आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लग गई है। कोर्ट ने 24 फरवरी तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है। अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने आदेश दिया कि वह आज शाम से ही इस जांच में शामिल हों।
दरअसल अमानतुल्लाह खान ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने इस मामले में 24 फरवरी को सुनवाई करने का फैसला किया है। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने और कोर्ट से घोषित अपराधी को फरार करवाने में मदद की थी। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान तीन दिन से फरार हैं। सोमवार को दर्ज एफआईआर के बाद से वे पुलिस के सामने नहीं आए हैं। दिल्ली पुलिस की टीम ने यूपी, राजस्थान, पंजाब में उनकी तलाश में लगातार छापेमारी की।
अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पुलिस के साथ हाथापाई करने और उन्हें धमकाने के लिए भी एफआईआर दर्ज की गई है । भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 221, 121 (1), 132, 191 (2), 190, 263 (बी), 351 (3) और 111 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल यह घटना 10 फरवरी को दोपहर करीब 3 बजे हुई जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम 2018 के हत्या के प्रयास के एक आरोपी शावेज खान को पकड़ने के लिए जामिया नगर के जोगाबाई एक्सटेंशन इलाके में गई थी। पुलिस टीम ने जब उससे पूछताछ करने की कोशिश की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और तब तक ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान अपने 20-25 समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए और पुलिस को धमकाने की कोशिश की।