ब्रेकिंग न्यूज़

मुजफ्फरपुर SSP ने की 23 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई, 6 को किया सस्पेंड 17 का वेतन रोका युवा चेतना सुप्रीमो रोहित कुमार सिंह का बक्सर दौरा: गरीबों के बीच किया पंखा का वितरण, लालू परिवार पर साधा निशाना जहाँ बोलेगी नारी, वहीं से बदलेगा बिहार: सोहरैया गांव में 'माई-बहिन चौपाल' में गूंजी महिलाओं की बुलंद आवाज़, उजागर हुई सरकारी दावों की जमीनी हकीकत छपरा डबल मर्डर केस: पीड़ित परिवार से मिले मंत्री नीरज बबलू , हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी का दिया आश्वासन दरभंगा नगर निगम के उप मेयर नाजिया हसन के विवादित पोस्ट पर बवाल, निगम कार्यालय में लोगों ने बनाया बंधक मुंगेर में सेप्टिक टैंक में उतरे 5 मजदूर बेहोश, एक की मौत, जहरीली गैस बनी हादसे की वजह Bihar News: बिहार में गंडक नदी में नहाने गए पांच बच्चे डूबे, तीन की मौत; दो को ग्रामीणों ने बचाया Bihar News: बिहार में गंडक नदी में नहाने गए पांच बच्चे डूबे, तीन की मौत; दो को ग्रामीणों ने बचाया Bihar News: बिहार के इस जिले में एकसाथ 23 राजस्व कर्मचारी सस्पेंड, जिला प्रशासन के एक्शन से हड़कंप Bihar News: बिहार के इस जिले में एकसाथ 23 राजस्व कर्मचारी सस्पेंड, जिला प्रशासन के एक्शन से हड़कंप

Bihar News: बिहार के पूर्व विधायक की संपत्ति कुर्क करने का कोर्ट ने दिया आदेश, जानिए.. क्या है मामला?

Bihar News: बिहार के सीवान में एक विशेष अदालत ने पूर्व जदयू विधायक हेमनारायण साह की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Fri, 30 May 2025 05:45:50 PM IST

Bihar News

प्रतिकात्मक - फ़ोटो google

Bihar News: बड़ी खबर सीवान से आ रही है, जहां कोर्ट ने जेडीयू के पूर्व विधायक हेमनारायण साह की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। सीवान के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद कुमार सिंह की अदालत ने यह आदेश दिया है।


दरअसल, यह मामला मारपीट और लूटपाट से जुड़ा हुआ है। मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी लेकिन पूर्व विधायक हेमनारायण साह कई वर्षों से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति को देखते हुए अदालत ने उनकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया है।


मामले की शुरुआत अधिवक्ता कृष्णकांत सिंह द्वारा वर्ष 2002 में दायर परिवाद पत्र संख्या 418/2002 से हुई थी। इसमें उन्होंने मृत्युंजय प्रसाद गुप्ता समेत अन्य 10 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि पूर्व विधायक हेमनारायण साह के इशारे पर सभी आरोपी उनके घर में घुसे और मारपीट की। इसके साथ ही उनकी लाइसेंसी राइफल, कारतूस और नगद राशि भी लूट ली गई।


परिवाद पत्र की सुनवाई के बाद अदालत ने प्रथम दृष्टया सभी 11 अभियुक्तों को मामले में नामित करते हुए उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कार्रवाई का आदेश दिया। अदालत ने 24 अप्रैल की सुनवाई में सभी आरोपियों के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया था। 


इससे पहले भी आरोपियों को पेश न करने पर संबंधित थाना प्रभारी को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया था। पिछली सुनवाई में जारी गैर-जमानती वारंट का पालन नहीं किए जाने पर अदालत ने आगे की कड़ी कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों की संपत्तियों को कुर्क करने हेतु सार्वजनिक रूप से इश्तेहार चिपकाने का आदेश पारित किया है।