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Bihar Politics: लालू के करीबी पूर्व एमएलसी सुनील सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, विधान परिषद की सदस्यता बहाल करने का आदेश

Bihar Politics: सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता को फिर से बहाल करने का आदेश बिहार विधान परिषद को दिया है। नीतीश कुमार पर टिप्पणी करने के मामले में विधान परिषद की आचार समिति ने सुनील सिंह की सदस्यता को रद्द कर दिया था।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 25 Feb 2025 11:22:26 AM IST

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Bihar Politics: आरजेडी चीफ लालू प्रसाद के करीबी और राजद के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सुनील सिंह की सदस्यता को फिर से बहाल करने का आदेश विधान परिषद को दिया है।


दरअसल, सीएम नीतीश कुमार पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में सुनील सिंह की विधान परिषद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इस फैसले के खिलाफ सुनील सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बीते 29 जनवरी को SC ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया।


सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनील सिंह की विधान परिषद सदस्यता को फिर से बहाल करने का आदेश दे दिया है। इससे पहले SC ने बिहार में विधान परिषद उपचुनाव का परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई थी।


सुप्रीम कोर्ट ने विधान परिषद की आचार समिति को उस नोटिफिकेशन को रद्द करने आदेश दिया है, जिसमें सुनील सिंह की विधान परिषद सदस्यता को रद्द करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 142 के इस्तेमाल करते हुए यह आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने आचार समिति की ओर से जारी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया।


सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बिहार में विधान परिषद का उपचुनाव नहीं होगा। उपचुनाव कराने के चुनाव आयोग की अधिसूचना रद्द को भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुनील सिंह के निष्कासित होने पर उनकी सीट पर उपचुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह को निष्कासित करने के विधान परिषद के फैसले को रद्द कर दिया है।