ब्रेकिंग न्यूज़

राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक: पाकिस्तानी महिला से शादी छुपाने पर CRPF जवान बर्खास्त SAHARSA: बाइक की डिक्की से उच्चकों ने उड़ाए 5 लाख रुपये, CCTV में कैद हुई तस्वीर Bihar Education News: शिक्षा विभाग के इस महिला अधिकारी को मिला दंड, इस जुर्म में मिली सजा, जानें... Bihar News: न्यायमित्र के 2,436 पदों पर नियोजन की प्रक्रिया अंतिम चरण में, जल्द जारी होगी अंतिम मेधा सूची Bihar News: न्यायमित्र के 2,436 पदों पर नियोजन की प्रक्रिया अंतिम चरण में, जल्द जारी होगी अंतिम मेधा सूची Patna Crime News: पटना का कुख्यात उदय सम्राट रांची से अरेस्ट, जिले के Top10 अपराधियों में है शुमार Patna Crime News: पटना का कुख्यात उदय सम्राट रांची से अरेस्ट, जिले के Top10 अपराधियों में है शुमार Bihar News: सड़क किनारे गड्ढे में पलटा तेज रफ्तार ट्रैक्टर, हादसे में ड्राइवर की मौत; एक घायल CBSE 10th, 12th Result on DigiLocker: जल्द जारी होंगे CBSE 10वीं और 12वीं के नतीजे, DigiLocker से ऐसे रिजल्ट करें डाउनलोड CBSE 10th, 12th Result on DigiLocker: जल्द जारी होंगे CBSE 10वीं और 12वीं के नतीजे, DigiLocker से ऐसे रिजल्ट करें डाउनलोड

Bihar IPS News: बिहार के एक SP को मिला दंड, IPS अधिकारी पर 'करप्शन' के लगे थे गंभीर आरोप..

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Wed, 12 Feb 2025 08:08:10 AM IST

Bihar Ips News

प्रतिकात्मक - फ़ोटो google

Bihar Ips News: बिहार के एक आईपीएस अधिकारी को सजा दी गई है। सारण के तत्कालीन एसपी पंकज कुमार राज को 'परिनिंदा' का दंड दिया गया है. गृह विभाग ने 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार राज को परीनिंदा की सजा दी है। पंकज राज वर्तमान में नागरिक सुरक्षा में एसपी सह सहायक निदेशक के पद पर पदस्थापित हैं।


सारण के तत्कालीन एसपी पंकज कुमार राज के खिलाफ बालू के अवैध खनन,भंडारण एवं परिवहन में माफियाओं को संरक्षित करने और व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इस मामले की जांच निगरानी से कराई गई। गृह विभाग ने इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी संचालित की। गृह विभाग की कार्यवाही में IPS  अधिकारी पंकज राज पर लगे आरोप सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है।


विभागीय दंड देने से पहले गृह विभाग ने संघ लोक सेवा आयोग से सहमति मांगी।दंडात्मक कार्रवाई करने को लेकर गृह विभाग ने यूपीएससी के पास प्रस्ताव भेजा। संघ लोक सेवा आयोग ने आईपीएस अधिकारी के खिलाफ परी निंदा की सजा देने के अनुशंसा की है ।इसके बाद गृह विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है।