Patna News: बीच सड़क पर कॉलेज की लड़कियों को छेड़ रहा था युवक, छात्राओं ने उतार दिया इश्कबाजी का भूत; जानिए फिर क्या हुआ Gold Price Today: त्योहारों से पहले सोना हुआ महंगा, दामों ने पकड़ी रफ्तार; जानिए आज का ताजा भाव Bihar Politics: नीतीश ने बुलाई बैठैक,NDA में आज हो सकता है सीट बंटवारा पर फाइनल फैसला; इस दिन आएगा कैंडिडेट के नाम की पहली लिस्ट Bihar Crime News: बहन को चाकू मारकर मौत के घाट उतारा, शादी से इनकार करने पर भाई ने ले ली जान Bihar Politics: सात सीटों पर RJD नए चेहरे को देने जा रही टिकट, 18 से अधिक नेताओं का कट सकता है पत्ता;तेजस्वी खुद कर कैंडिडेट तय करने से पहले बात NTA New Rule: परीक्षाओं को लेकर NTA का बड़ा फैसला; केंद्र चुनने के नियम में हुआ बदलाव, जानें छात्रों पर क्या पड़ेगा प्रभाव Bihar Assembly Election 2025: नया कुर्ता सिलवाकर कर भी नेता जी के माथे पर पसीना, नेतृत्व नहीं बांटा पा रहा सीट; तो कैसे करें प्रचार और कब भरेंगे फॉर्म Reserve Bank of India: RBI की सख्ती! इस बैंक से अब ग्राहक निकाल सकेंगे सिर्फ तय रकम; जानिए क्या है रोक के पीछे की वजह Bihar Assembly Election : मुकेश सहनी और कांग्रेस को लेकर तेजस्वी ने बनाया ख़ास मास्टर प्लान; सरकार बनते ही कैबिनेट में दिखेगा यह ख़ास बदलाव;बन सकता है नया इतिहास Bihar Election 2025: चुनाव आयोग का बड़ा फैसला,अब घर बैठे करें मतदान; बस करना होगा यह छोटा सा काम
1st Bihar Published by: Viveka Nand Updated Tue, 11 Feb 2025 06:04:56 PM IST
- फ़ोटो Google
Bihar Land: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा पूर्व में अधिग्रहित भूमि को फ्री होल्ड करने के बाद आवंटियों के नाम से जमाबंदी कायम करने की व्यवस्था की है। इस संबंध में विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखा है। पत्र में सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,जय सिंह की अध्यक्षता में 4 फरवरी को आयोजित बैठक की कार्यवाही भी भेजी गई है।
बैठक में निदेशक, चकबंदी,सचिव, बिहार राज्य आवास बोर्ड एवं सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हिस्सा लिया था। बैठक में लिए गए निर्णय कि मुताबिक अर्जित या अधिग्रहित भूमि का दाखिल-खारिज एवं जमांबंदी सृजन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 20 मई 2024 को जारी वर्णित प्रावधानों के मुताबिक किया जाएगा। इसके अंतर्गत अर्जन से संबंधित दस्तावेजों जैसे- अधिघोषणा की प्रति, पंचाट की प्रति, बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा संबंधित अंचल कार्यालय को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।
संबंधित अंचल कार्यालय द्वारा सर्वप्रथम बिहार राज्य आवास बोर्ड के नाम से जमाबंदी कायम की जाएगी। इसके लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड हेतु सृजित लॉगिन आईडी से इसे विभागीय वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in के माध्यम से दाखिल-खारिज हेतु आवेदन दिया जाएगा। पहले से अर्जित या अधिग्रहीत भूमि की जमाबंदी बिहार राज्य आवास बोर्ड के नाम से कायम हो जाने के पश्चात उक्त फ्री होल्ड भूमि का दाखिल-खारिज एवं जमाबंदी सृजन की कार्रवाई के लिए नियमानुसार रैयतों/आवंटियों द्वारा अपने स्तर से संबंधित अंचल कार्यालय में आवेदन दिया जा सकेगा।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि आवास बोर्ड से अपनी जमीन को फ्री होल्ड करानेवाले जमीन मालिकों/रैयतों के लिए यह बड़ी राहत है। अब आवास बोर्ड से जमीन लेनेवाले लोग आसानी से अपने नाम से दाखिल-खारिज करा सकते हैं। विभाग के सचिव जय सिंह ने लिखे पत्र में सरकारी कार्य हेतु सरकार के विभिन्न स्तरों पर हस्तांतरित या बंदोबस्त सरकारी भूमि एवं अधिग्रहीत रैयती भूमि की जमाबंदी कायम करने की ऑनलाइन व्यवस्था की गई थी। भू-अर्जन के कई मामलों में पूर्व में अधिग्रहीत भूमि पर बाद के दिनों में रैयतों द्वारा दावा करने एवं सरकारी जमीन को संरक्षित करने के लिए यह व्यवस्था की गई थी।सरकारी भूमि का हस्तांतरण मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के लिए निःशुल्क आधार पर अंतर्विभागीय भूमि का हस्तांतरण। व्यक्ति विशेष को निःशुल्क बंदोबस्ती एवं केन्द्र एवं राज्य की परियोजनाओं हेतु रैयती भूमि का अधिग्रहण और सतत लीज.