Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Vaishali-Encounter: मारा गया कुख्यात अपराधी, पुलिस के साथ मुठभेड़ में हुआ ढेर--एसटीएफ का एक जवान घायल Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, डायल 112 के जवानों ने भागकर बचाई जान; 18 लोगों पर केस दर्ज बिहार में जीविका योजना से बदली महिलाओं की जिंदगी, 57 हजार करोड़ का मिला ऋण Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी Kishtwar Cloudburst: किश्तवाड़ में बादल फटने से अबतक 33 की मौत, 100 से अधिक लोग घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 13 May 2025 11:50:39 AM IST
Bihar vehicle registration cancel - फ़ोटो Google
Bihar transport department: बिहार में परिवहन विभाग अब टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों पर सख्त कार्रवाई के मूड में है। जानकारी के मुताबिक, राज्य भर में करीब 4 लाख 51 हजार गाड़ी मालिकों ने वर्षों से रोड टैक्स नहीं चुकाया है, जिससे अब इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है।
सबसे अधिक मामले राजधानी पटना में सामने आए हैं, जहां 1.25 लाख से अधिक वाहन मालिकों ने टैक्स का भुगतान नहीं किया है। इसके बाद मुजफ्फरपुर का नंबर आता है, जहां 69 हजार गाड़ी मालिक डिफॉल्टर हैं। अन्य जिलों में स्थिति की बात करें तो पूर्णिया – 33,740, भागलपुर – 22,143, बेगूसराय – 20,950, सारण – 13,735, गया – 12,722, रोहतास – 12,055, भोजपुर – 10,857, वैशाली – 10,201 है |
अधिकारियों के अनुसार, अधिकतर डिफॉल्टर कमर्शियल वाहन मालिक हैं, जिन्हें 3 महीने से लेकर सालाना टैक्स भरना होता है। कई लोगों को टैक्स भुगतान की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती, जिसके चलते वे डिफॉल्टर हो जाते हैं। इसमें ट्रैक्टर-ट्रेलर, इलेक्ट्रिक वाहन और गैर-परिवहन श्रेणी के वाहन भी शामिल हैं। परिवहन विभाग जल्द ही रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। विभाग ने सभी जिलों के आरटीओ को निर्देश दिया है कि वे बकायेदारों की सूची तैयार करें और कार्रवाई सुनिश्चित करें।