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Mukhyamantri mahila rojgar Yojana Bihar: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए कैसे करें आवेदन? जान लीजिए.. पूरा प्रोसेस

Mukhyamantri mahila rojgar Yojana Bihar : बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है, जिसके तहत रोजगार शुरू करने के लिए हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Wed, 03 Sep 2025 04:22:23 PM IST

Mukhyamantri mahila rojgar Yojana Bihar

- फ़ोटो File

Mukhyamantri mahila rojgar Yojana: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की घोषणा की थी, जिसे अब राज्य कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सरकार की ओर से प्रारंभिक सहायता के रूप में 10 हजार रुपये दिए जाएंगे।


सरकार की ओर से बताया गया है कि योजना की पहली किस्त के रूप में हर परिवार की एक महिला सदस्य को 10-10 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। आगे चलकर कार्य की समीक्षा के बाद 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जा सकती है। कैबिनेट की बैठक में इस योजना के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है।


इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए अलग-अलग आवेदन प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। शहरी क्षेत्रों की महिलाएं योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। इसके लिए एक आधिकारिक पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जहां पात्र महिलाओं का आधार नंबर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जैसे ही पोर्टल शुरू होगा, आवेदन प्रक्रिया भी चालू कर दी जाएगी। सरकार की ओर से जल्द ही इस संबंध में विस्तृत जानकारी जारी की जाएगी।


वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं योजना के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करेंगी। दो दिन पहले जीविका द्वारा इस संबंध में एक मार्गदर्शिका जारी की गई है। इसके तहत महिलाएं संकुल स्तरीय संघ के पास आवेदन जमा करेंगी। आवेदन लेने के लिए ग्राम संगठन की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, जिसके बाद सभी आवेदन प्रखंड कार्यालय भेजे जाएंगे।


इन आवेदनों को जीविका की प्रखंड परियोजना इकाई की ओर से एमआईएस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद सरकार की ओर से संबंधित जीविका जिला इकाइयों को राशि भेजी जाएगी, जो अंततः सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।


इस योजना के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। लाभार्थी महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महिला या उसके पति की सालाना आय इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आनी चाहिए। विवाहित महिलाएं और ऐसी अविवाहित महिलाएं जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं, योजना की पात्र होंगी। लाभ पाने के लिए महिला का जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है।


योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता का उपयोग महिलाएं विभिन्न प्रकार के छोटे व्यवसायों में कर सकेंगी। इनमें किराना, फल, सब्जी, बर्तन, शृंगार या खिलौनों की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, सिलाई-कढ़ाई, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान की रिपेयरिंग, मोबाइल रिचार्ज, स्टेशनरी, फोटोकॉपी जैसी सेवाएं, कृषि, गौपालन, मुर्गी पालन आदि शामिल हैं।


मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्देश्य है राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें छोटे व्यवसायों के लिए प्रारंभिक पूंजी मुहैया कराना। सरकार को उम्मीद है कि इससे ना केवल महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण होगा, बल्कि ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।