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New GST Rates: Popcorn विवाद पर लगी ब्रेक, कैरेमल से लेकर सादे पॉपकॉर्न तक की कीमत में बड़ी कटौती

New GST Rates: पॉपकॉर्न पर लगने वाला टैक्स इसलिए चर्चा में आया क्योंकि नमक वाले पॉपकॉर्न पर दो अलग-अलग तरह के टैक्स लगाए जा रहे थे। अगर इसे खुला भेजा जा रहा है, 5 फीसदी टैक्स लगता था

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 04 Sep 2025 09:42:45 AM IST

New GST Rates

New GST Rates - फ़ोटो FILE PHOTO

New GST Rates: देश के अंदर पिछले कुछ दिनों से पॉपकॉर्न विवाद काफी हुआ है। लोगों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और फिर इसको लेकर जमकर बहस भी किए गए। इस बीच अब साल 2024 में जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा कि अब अलग-अलग पॉपकॉर्न पर अलग-अलग जीएसटी यानी टैक्स लगाया जाएगा। इसे लेकर खूब सोशल मीडिया में विवाद भी छिड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि GST Rate Cut के बाद अब पॉपकॉर्न पर कितना टैक्स (New GST Rates) लगने वाला है? आइए जानते हैं।


New GST Regime के बाद नमक वाले पॉपकॉर्न पर अब 5 फीसदी जीएसटी यानी टैक्स लगाया जाएगा। चाहे इसे खुला या पहले से पैक या लेबल लगाकर बेचा जा रहा हो। इसके साथ ही कैरेमल पॉपकॉर्न, जिस पर पहले भी विवाद हुआ था, इसमें 18 फीसदी टैक्स लगेगा। क्योंकि इसमें भारी मात्रा में चीनी मिश्रण का उपयोग हो रहा है। 


वहीं, पहले पॉपकॉर्न पर लगने वाला टैक्स इसलिए चर्चा में आया क्योंकि नमक वाले पॉपकॉर्न पर दो अलग-अलग तरह के टैक्स लगाए जा रहे थे। अगर इसे खुला भेजा जा रहा है, 5 फीसदी टैक्स लगता था और अगर इसी पॉपकॉर्न को पैक या लेबल लगाकर बेचा जाए, तो इस पर 12 फीसदी टैक्स देना होता था। हालांकि पहले भी कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी टैक्स ही लगता था। इसे नई जीएसटी रिजीम में बदला नहीं गया है।


कल यानी 3 सितंबर को जीसएटी काउंसिल की मीटिंग हुई। ये मीटिंग 3 से 5 सितंबर तक चलने वाली है। इस मीटिंग में देशभर की निगाहे टिकी हुई थी। क्योंकि इस बैठक के दौरान GST Rate Cut को लेकर फैसला होने वाला था। कल देर रात सरकार की ओर से आम आदमी को खुशखबरी दी गई। सरकार ने कई चीजों पर जीएसटी दरें घटाई है। इसके साथ ही जीएसटी स्लैब भी चेंज किया है। New GST Slab के तहत अब जीएसटी में तीन तरह की कैटेगरी होगी। इनमें 5%, 18% और 40% को शामिल किया गया है।