1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Jan 02, 2025, 5:59:39 PM
प्रतिकात्मक - फ़ोटो google
Patna High Court Decision: पटना हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाते हुए बिहार की डबल इंजन सरकार के ऊपर 46 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा है कि पुलिस और कुछ कर्मियों की मनमानी के कारण भारी नुकसान हुआ है।
दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार के कुछ कर्मचारियों द्वारा 60 हजार लीटर इथेनॉल के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने पाया कि पुलिस और कुछ कर्मचारियों ने अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग करते हुए राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया है।
यह मामला राउल निर्माण प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया था। कंपनी ने आरोप लगाया था कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से खरीदा गया 60 हजार लीटर इथेनॉल, जिसे मोतिहारी ले जाया जाना था, को पुलिस ने जब्त कर लिया और नष्ट कर दिया गया।
हाईकोर्ट के जस्टिस पीबी बजंथरी और जस्टिस शशि भूषण प्रसाद सिंह की खंडपीठ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को 45,44,800 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, कंपनी को हुए मानसिक पीड़ा और परेशानी के लिए एक लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया है।