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अमानतुल्लाह खान के बेटे की गुंडागर्दी, पुलिस ने रोका तो दिखाने लगा धौंस, काफी देर तक हुई नोकझोंक

Amanatullah Khan son misbehaved: दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे ने गुंडागर्दी की है। दिल्ली पुलिस के साथ विधायक के बेटे ने दुर्व्यवहार और बदतमीजी की है।

1st Bihar Published by: KHUSHBOO GUPTA Updated Jan 24, 2025, 11:46:44 AM

Amanatullah Khan son misbehaved

विधायक के बेेटे की गुंडागर्दी - फ़ोटो google

Amanatullah Khan son misbehaved: आप विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस के साथ विधायक के बेटे ने बदतमीजी की है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि पेट्रोलिंग के दौरान रॉन्ग साइड बाइक चलाने पर उन्होंने दो युवकों को रोका। उनमें से एक ने पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया और कहा कि वह आप विधायक अमानतुल्लाह खान का बेटा है।  दिल्ली पुलिस ने उसकी गाड़ी का चालान भी किया है।


पुलिस ने बताया कि पेट्रोलिंग के दौरान दो लड़के बाइक पर मॉडिफायर साइलेंसर से तेज आवाज निकाल रहे थे और रॉन्ग साइड बाइक को टेढ़े-मेढ़े तरीके से चला रहे थे। इस पर जब पुलिस ने रोका तो उनमें से एक ने बदसलूकी करते हुए कहा कि वह आप विधायक अमानतुल्लाह खान का बेटा है। पुलिस ने जब विधायक के बेटे से लाइसेंस और RC की मांग की तो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था।  दिल्ली पुलिस ने बताया कि जब पुलिस ने उनसे ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी मांगी तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। आरोप है कि उसने पुलिसकर्मियों से कहा कि हमारे पापा विधायक हैं, ऐसे कैसे चालान काट दोगे। उसके बाद उनमें से एक लड़के ने अमानतुल्लाह खान को फोन किया और उनकी बात SHO से कराई। बाद में  दोनों लड़के अपना नाम-पता बताए बगैर चले गए।


वहीं विधायक के बेटे ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि बाइक को इसलिए रोका गया क्योंकि इसपर आम आदमी पार्टी का चिन्ह था। पुलिस के द्वारा लाइसेंस और आरसी मांगने पर विधायक का बेटा बाइक छोड़कर वहां से बिना अपना नाम-पता बताए चला गया। अमानतुल्लाह खान के बेटे की बुलेट बाइक दिल्ली पुलिस ने जब्त कर ली है और मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि खुद को AAP विधायक अमानतुल्लाह खान का बेटा बताने वाले शख्स पर पुलिस के साथ दुर्व्यवहार, खतरनाक ड्राइविंग, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने, मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करने और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने के आरोप में 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।