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प्रधानमंत्री आवास योजना: अब घर बनाना और खरीदना हुआ आसान, होम लोन पर ब्याज में मिलेगी भारी छूट

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोग होम लोन पर ब्याज सब्सिडी के साथ अपना घर बना या खरीद सकते हैं; योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Mar 30, 2026, 2:50:14 PM

PM Awas Yojana

प्रतिकात्मक तस्वीर - फ़ोटो Google

PM Awas Yojana: देश में अपने पक्के घर का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर सामने आई है। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) तथा मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों को घर बनाने या खरीदने में सरकारी सहायता प्रदान करती है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत होम लोन पर ब्याज सब्सिडी और सीधी आर्थिक मदद देती है, जिससे लाभार्थियों को अधिकतम 2.67 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है।


विभिन्न आय वर्गों के लिए लाभ:

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): सालाना आय 3 लाख रुपये तक वाले लोग। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना लोन के 1.5 लाख रुपये तक की सहायता, जबकि शहरी क्षेत्रों में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के तहत 6.5 प्रतिशत ब्याज छूट।

निम्न आय वर्ग (LIG): सालाना आय 3 लाख से 6 लाख रुपये वाले लोग। अधिकतम 6 लाख रुपये तक के होम लोन पर 6.5% ब्याज सब्सिडी।

मध्यम आय वर्ग (MIG):

MIG-I: 6 लाख से 12 लाख रुपये सालाना आय; 9 लाख रुपये तक के लोन पर 4% ब्याज छूट।

MIG-II: 12 लाख से 18 लाख रुपये सालाना आय; 12 लाख रुपये तक के लोन पर 3% ब्याज छूट।


ग्रामीण क्षेत्र के लोग ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र में बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से होम लोन लेने के बाद सब्सिडी के लिए आवेदन किया जाता है। आवेदन के समय आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज साथ रखना आवश्यक है।


योजना का लाभ लेने की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम भारत में कहीं भी पहले से पक्का घर न हो। घर की अधिकतम क्षेत्रफल भी आय वर्ग के अनुसार निर्धारित है। अधिक जानकारी और नवीनतम अपडेट के लिए लाभार्थी pmay-urban.gov.in या pmayg.nic.in पर विजिट कर सकते हैं।