ब्रेकिंग न्यूज़

वैशाली में कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़खानी, केस वापस लेने का दबाव, पूरे परिवार को जान से मारने की दी धमकी पुल निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 10 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत, बकरी चराने के दौरान हादसा BIHAR: निषाद आरक्षण पर राजनीति तेज, VIP ने BJP पर जनता को बरगलाने का लगाया आरोप मुजफ्फरपुर में बेपटरी हुई मालगाड़ी, बाल-बाल बचा रेल कर्मी, ट्रेनों का परिचालन बाधित Bihar News: नहाने के दौरान डूबने से दो लड़कियों की मौत, दादा को खाना पहुंचाने गई थीं दोनों बच्चियां आरा में 22 जून को 'संत सम्मेलन' का आयोजन, जन जागरण सेवा कल्याण संस्थान का कार्यक्रम JDU विधायक के भांजे की हत्या का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, प्रॉपर्टी के लिए छोटे भाई ने घटना को दिया था अंजाम Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस IOCL में प्रबंधन की तानाशाही के खिलाफ आमरण अनशन, पूर्वी क्षेत्र के सभी लोकेशनों पर विरोध प्रदर्शन जारी

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ी राहत, SC ने NGT के आदेश पर लगाई रोक

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 29 Mar 2025 03:44:09 PM IST

Supreme Court

प्रतिकात्मक - फ़ोटो file

Supreme Court: बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उस आदेश पर रोक लगा दिया है, जिसमें बिहार सरकार के ऊपर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था। 


दरअसल, एनजीटी ने बिहार में गंगा नदी में प्रदूषण पर रोक लगाने से संबंधित मामले में निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर बिहार सरकार पर जुर्माना लगाया था। 15 अक्टूबर 2024 को अपने आदेश में एनजीटी ने बिहार के मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का निर्देश जारी किया था और सरकार द्वारा गंगा नदी में प्रदूषण को रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी मांगी थी।


एनजीटी के आदेश को चुनौती देते हुए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआऱ गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने अगले आदेश तक एनजीटी के आदेश पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार और अन्य हितधारकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।