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1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Sun, 26 Jan 2025 12:48:15 PM IST
प्रतिकात्मक - फ़ोटो google
UCC: उत्तराखंड में कल यानी 27 जनवरी से पूरे राज्य में यूसीसी लागू हो जाएगा। सरकार की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। शनिवार को गृह सचिव शैलेश बगौली की तरफ से इससे जुड़ा आदेश जारी किया गया। आदेश के मुताबिक, 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता पोर्टल भी शुरू हो जाएगा।
गृह सचिव शैलेश बगौली की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, 27 जनवरी सोमवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में 12 बजे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड 2024 को लागू किए जाने की नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही पोर्टल को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा।
इससे पहले बीते 20 जनवरी को उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूसीसी को लागू करने के लिए एक और कदम बढ़ा दिया था। राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली को अपनी मजूरी दे दी थी। कहा जा रहा है कि आगामी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा हालांकि अब गणतंत्र दिवस के एक दिन बाद यानी 27 जनवरी को लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा।
बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोर्ड के लागू होने के बाद किसी देश में हर नागरिक के लिए एक ही कानून होता है। अगर किसी राज्य में यूसीसी लागू होता है तो शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों पर हर नागरिक के लिए एक ही कानून लागू होगा। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है।
उत्तराखंड सरकार ने 27 जनवरी से राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। नियम और कार्यान्वयन समिति की सलाह पर सरकार ने कुछ बदलाव के बाद उसे समीक्षा के लिए विधायी विभाग के पास भेजा था, जिसे विभाग द्वारा स्वीकृति दे दी गई थी। इसके बाद धामी सरकार ने यूसीसी नियमावली को अपनी मंजूरी दे दी थी। बता दें कि गोवा में पहले से ही यूसीसी लागू है लेकिन उत्तराखंड में लागू होने के बाद आजादी के बाद यह पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां यूसीसी लागू होगा।