1st Bihar Published by: Updated Tue, 27 Sep 2022 10:03:33 PM IST
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PATNA: 2016 से 2019 तक बीएड की डिग्री हासिल करने वालों के नियोजन पर शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से पटना हाईकोर्ट की अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश भी जारी किया है।
पटना को छोड़कर राज्यभर की राज्यभर की नियोजन इकाइयों में चल रही छठे चरण के माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति में 2016-18 और 2017-19 सत्र में बीएड की डिग्री हासिल करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर शिक्षा विभाग ने तत्काल रोक लगा दी है।
एलपीए दायर होने पर पटना हाईकोर्ट के 15 सितंबर के आदेश के अनुपालन में रोक लगाई गई है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि इस श्रेणी के अभ्यर्थी जो अंतिम रूप से चयनित हो चुके है उन्हें भी फिलहाल नियुक्ति पत्र वितरण नहीं दिया जाएगा।