आतंकी तौसीफ समेत तीन पर गया कोर्ट में देशद्रोह का आरोप तय, 2008 में अहमदाबाद ब्लास्ट की रची थी साजिश

1st Bihar Published by: Updated Tue, 25 Feb 2020 09:12:30 AM IST

आतंकी तौसीफ समेत तीन पर गया कोर्ट में देशद्रोह का आरोप तय, 2008 में अहमदाबाद ब्लास्ट की रची थी साजिश

- फ़ोटो

GAYA : साल 2008 में अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपी तौसीफ खान के खिलाफ देशद्रोह के मामले में आरोप तय हो गया है। गुजरात के साबरमती जेल में बंद तौसीफ खान के खिलाफ गया सिविल कोर्ट में आरोप गठित हुआ है। तौसीफ खान के सहयोगी शाहजहां उर्फ सन्ने खां और गुलाम सरवर के खिलाफ भी आरोप का गठन किया गया है। तौसीफ खान के यह दोनों सहयोगी फिलहाल गया सेंट्रल जेल में बंद हैं। 

अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों का आरोपी तौसीफ सितंबर 2017 में गिरफ्तार हुआ था। उसकी गिरफ्तारी गया के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से हुई थी। तौसीफ की निशानदेही पर उसे शेल्टर देने वाले सन्ने खां और गुलाम सरवर को भी गिरफ्तार किया गया था। बाद में तीनों को जेल भेज दिया गया था। तौसीफ के दोनों सहयोगी गया जेल में बंद है लेकिन अहमदाबाद ब्लास्ट के सिलसिले में गुजरात पुलिस नवंबर 2017 में तौसीफ को अपने साथ ले गई थी। 

तौसीफ और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद सिविल लाइन थाना में तीनों के एक एक मामला दर्ज किया गया था। इनके खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाई गई थी। गया कि एडीजे 3 आरती कुमारी सिंह की कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपी तौसीफ की पेशी हुई थी जबकि अन्य दो आरोपियों की सशरीरनकोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने इस मामले में तीनों के खिलाफ देशद्रोह की धारा 124 A के तहत आरोप गठित कर दिया है। अब इस मामले में 23 मार्च को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट के सामने गवाह पेश किए जाएंगे। इन धाराओं के तहत अगर तौसीफ और उसके साथी दोषी पाए गए तो उन्हें सजा सुनाई जाएगी।