जमुई में हाई-वोल्टेज ड्रामा: 80 दिन से फरार पति प्रेमिका संग घर लौटा, पहली पत्नी ने थाने में दर्ज करायी शिकायत BIHAR NEWS : रुपए के लेन-देन में महिला के सिर में मारी गोली, शव को सड़क किनारे खेत में फेंका BIHAR NEWS : सुपौल में नदी में नहाते समय किशोरी की दर्दनाक मौत, मातम का माहौल Bihar Assembly Elections : मांझी का सीट हुआ लॉक,फाइनल कर वापस लौट रहे पटना ;जल्द जारी होगा कैंडिडेट का नाम Bihar Politics OTT Series: 'बिहार से हैं क्रोमोसोम में राजनीति हैं ...', जानिए बिहार की पॉलिटिक्स को समझने के लिए क्यों देखना चाहिए यह सीरीज; क्या है खास BIHAR ELECTION : 20 रुपए में एक रसगुल्ला तो पुड़ी-सब्जी के लिए 30 रुपए हुआ तय; चुनाव आयोग ने तय कर रखा है प्रत्याशियों के खर्च की दरें Diwali 2025: दूर कर लें कंफ्यूजन! 20 या 21 अक्टूबर कब है दीपावली? जानें शुभ मुहूर्त और पूजा का सही समय Bihar news: बिहार विधान परिषद में नौकरी करने का सुनहरा मौका, निकली इतने पदों पर भर्ती; जानिए कैसे करें आवेदन School Fees : स्कूलों में डिजिटल ट्रांसपेरेंसी का बड़ा कदम, अब UPI से होगी फीस पेमेंट; खत्म होंगी लंबी लाइनें Success Story: IFS ऑफिसर गीतिका की अनसुनी दास्तां, खुद को सोशल मीडिया से दूर कर कैसे किया कमाल? आप भी जानिए अनोखी ट्रिक
1st Bihar Published by: Shabnam Khan Updated Mon, 05 Oct 2020 04:17:10 PM IST
- फ़ोटो
KISHANGANJ : किशनगंज के AIMIM विधायक कमरुल होदा के विरुद्ध टाउन थाना में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया. अंचलाधिकारी समीर कुमार के लिखित आवेदन पर टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. मामले में विधायक पर कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.
बताते चलें कि शनिवार की शाम विधायक अपने समर्थकों के साथ पश्चिम पाली के समीप बैठक कर रहे थे. बैठक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा मामलों का संज्ञान में लिया गया. एसडीएम शहनवाज अहमद नियाज़ी के निर्देश पर सीओ के लिखित आवेदन पर मामला दर्ज किया है. एसडीएम ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी प्रकार की बैठक करने की इजाजत नहीं है, इसके बावजूद कार्यकर्ताओं की बैठक करने को लेकर कार्रवाई की गई है.
बैठक में खुलेआम कोरोना को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई, जिससे लेकर मामले में कोविड-19 की धारा जोड़ी गई है. उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में लेने वाले को किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. चुनाव आयोग के निर्देश का हर हाल में पालन करना होगा.