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1st Bihar Published by: Updated Sat, 09 Nov 2019 10:02:36 AM IST
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DELHI : अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए रामलला के मंदिर निर्माण के लिए विवादित जमीन दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के दावे को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि विवादित जमीन रामलला की है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मंदिर निर्माण के लिए सरकार को ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि 3 महीने के अंदर सरकार मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम प्रकारों के दावे को खारिज कर दिया है कि अयोध्या में विवादित जमीन पर उसका मालिकाना हक है। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन वैकल्पिक तौर पर उपलब्ध कराने का निर्देश सरकार को दिया है। सुन्नी बब्बू को या जमीन अयोध्या में ही मुहैया कराई जाएगी।
11.12 बजे - कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन दी जाए. यानी कोर्ट ने मुस्लिमों को दूसरी जगह जमीन देने का आदेश दिया है. मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही मिलेगी 5 एकड़ जमीन.
11.10 बजे - विवादित जमीन रामजन्मभूमि न्यास को देने का आदेश
11:07 बजे - सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह देने का आदेश दिया
11:05 बजे - सुप्रीम कोर्ट ने माना ढांचे के अंदर ही राम लला का जन्म हुआ
11:02 बजे - अंग्रेजों के जमाने में नमाज का कोई सबूत नहीं मिला
11:01बजे - मुस्लिम पक्ष के पास विवादित जमीन पर विशेष कब्जा नहीं था
10:58 बजे - आस्था के आधार पर जमीन के मालिकाना हक का फैसला नहीं हो सकता
10:55 बजे - सुप्रीम कोर्ट ने माना मंदिर गिराकर मस्जिद बनाने का सबूत नहीं मिला
10:50 बजे - सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं की आस्था को गलत नहीं माना
10:46 बजे - सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए इसपर कहीं विवाद नहीं।
10:45 बजे - सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को फैसले में बड़ा आधार माना, खुदाई में इस्लामिक ढांचा नहीं मिला।
10:44 बजे - सुप्रीम कोर्ट ने माना बाबरी मस्जिद के जगह पर पहले मंदिर था
10:39 बजे - निर्मोही अखाड़े का दावा सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया।
10:37 बजे - सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा बाबर के समय मीर बाकी ने बनाई मस्जिद। 1949 में रखी गई मूर्तियां।
10:33 बजे - सुप्रीम कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। सर्वसम्मति से 5 जजों की बेंच का फैसला शिया वर्सेज सुन्नी केस में शिया वफ्फ बोर्ड की याचिका खारिज। मस्जिद पर शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज।
10:32 बजे - सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू किया।
10:31 बजे - फैसला सुनाने से पहले सीजेआई रंजन गोगोई ने शांति बनाए रखने की अपील की।
10:30 बजे - अयोध्या केस पर फैसले की कॉपी कोर्ट रूम में लाई गई।
10:29 बजे - अयोध्या केस पर फैसला सुनने के लिए सभी पक्षकार कोर्ट रूम में पहुंचे।
10:27 बजे - अयोध्या केस पर फैसला सुनाने के लिए जज कोर्ट रूम में पहुंचे।
10:15 बजे - अयोध्या केस पर फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट में एंट्री पास मिलने पर रोक लगाई गई, 11:30 बजे तक केवल अयोध्या केस से जुड़े लोगों की ही एंट्री होगी।
10:10 बजे - अयोध्या केस पर फैसला आने के पहले सुप्रीम कोर्ट परिसर के आसपास धारा 144 लगाई गई।
10:08 बजे - अयोध्या केस पर फैसला सुनाने के लिए सीजेआई रंजन गोगोई सहित सभी जज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
10:02 बजे - अयोध्या केस जुड़े सभी वरीय अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
9:50 बजे - सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई अपने आवास से कोर्ट के लिए निकले।