Bihar Crime News: प्रेस की आड़ में शराब तस्करी का भंडाफोड़, 2 धराए Bihar News: बिहार के इस जिले में लापरवाह कर्मियों पर गिरी गाज, डीएम के औचक निरीक्षण में कई धराए Bihar News: छठ-दिवाली पर घर आना होगा मुश्किल, अभी से आसमान छू रहे हवाई जहाज के किराए Bihar Crime News: पत्नी और साली ने इतना किया प्रताड़ित, परेशान युवक ने उठा लिया बड़ा कदम Bihar Crime News: पत्नी और साली ने इतना किया प्रताड़ित, परेशान युवक ने उठा लिया बड़ा कदम Bihar News: गश्ती में लापरवाही पाए जाने पर थाना चालक निलंबित, थानाध्यक्ष का वेतन धारित Bihar News: 5 जिलों में भीषण आंधी-बारिश की चेतावनी, समय रहते हो जाएं सतर्क Patna Top Girls School: पटना के टॉप 5 गर्ल्स स्कूल, जहां मंत्री-विधायक समेत IAS-IPS की बेटियां लेती हैं शिक्षा Bihar News: जारी हुआ पटना-गोरखपुर वंदे भारत का टाइम टेबल, किन-किन स्टेशनों पर ठहरेगी ट्रेन? जानें.. Bihar News: मानसून के आने से पहले मौसम का कहर, बिहार में 12 लोगों की मौत
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 05 Apr 2023 05:00:17 PM IST
- फ़ोटो
ARA: भोजपुर में हुए इचरी नरसंहार मामले में आरा की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव भगवान सिंह कुशवाहा को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है जबकि बाकी 9 दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सचा सुनाई है। आरा के एमपी-एमएलए कोर्ट 3 के न्यायाधीश जस्टिस सत्येंद्र सिंह ने बुधवार को यह फैसला सुनाया।
बता दें कि 29 मार्च 1993 को जगदीशपुर के आयर थाना क्षेत्र के इचरी के पास फायरिंग की घटना हुई थी। पांच लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि 9 लोग घायल हो गए थे। सभी जगदीशपुर में आयोजित बीजेपी की रैली में शामिल होकर वापस ट्रैक्टर से घर लौट रहे थे। इसी दौरान आटापुर गांव में गोसाईं मठ नागा बाबा के मठिया के पास उनपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। जिसमें रामलोचन सिंह, विनय सिंह, जालिम सिंह, हृदयानंद सिंह और अनंत सिंह की मौके पर मौत हो गई थी।
इस गोलीकांड में पूर्व मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्रीभगवान सिंह कुशवाहा समेत 10 लोग आरोपित बनाए गए थे। उस वक्त श्रीभगवान सिंह भाकपा माले के नेता हुआ करते थे। मामले पर लंबी सुनवाई करने के बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में श्रीभगवान सिंह कुशवाहा को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया जबकि 9 अन्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।