Bihar Crime News: डबल मर्डर केस में 12 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, दो भाइयों की गोली मारकर हुई थी हत्या

1st Bihar Published by: HARERAM DAS Updated Nov 21, 2024, 7:21:22 PM

Bihar Crime News: डबल मर्डर केस में 12 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, दो भाइयों की गोली मारकर हुई थी हत्या

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BEGUSARAI: बेगूसराय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शबा आलम ने शाम्हो प्रखंड अंतर्गत अकबरपुर पुरानी डीह में हुए एक डबल मर्डर मामले में 12 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


क्या था मामला

साल 2004 में अकबरपुर पुरानी डीह निवासी मुकेश सिंह ने नयागांव थाने में एक मामला दर्ज कराया था। मुकेश सिंह ने आरोप लगाया था कि 8 मार्च 2004 की रात को शाम्हो प्रखंड अंतर्गत अकबरपुर पुरानी डीह गांव के ठाकुरबाड़ी के पास उसके भाई सिपुल सिंह और ललन सिंह को घेरकर आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।


कानूनी लड़ाई

इस मामले में सभी आरोपियों को वर्ष 2015 में जिला न्यायालय से बरी कर दिया गया था। लेकिन, सूचक मुकेश सिंह ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने इस मामले को फिर से खोलने का आदेश दिया और जिला न्यायालय को चार महीने के अंदर मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा।


न्यायालय का फैसला

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शबा आलम ने 10 गवाहों की गवाही के आधार पर सभी 12 आरोपियों को भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या), 148 (दंगा), 149 (दंगा में शामिल होना) और आर्म्स एक्ट की धारा 27 (अनधिकृत रूप से हथियार रखना) के तहत दोषी करार दिया। न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी पर आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही, धारा 148 के तहत 2 साल का कारावास और 2 हजार रुपये का जुर्माना और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत 2 साल का कारावास और 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।