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बिहार के बाहर इलाज कराने में अब विधायकों काे नहीं होगी दिक्कत, विस अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया यह फैसला

1st Bihar Published by: Updated Wed, 28 Sep 2022 09:48:33 PM IST

बिहार के बाहर इलाज कराने में अब विधायकों काे नहीं होगी दिक्कत, विस अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया यह फैसला

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PATNA: बिहार के विधायकों और पूर्व विधायकों को अब राज्य के बाहर इलाज कराने में दिक्कत नहीं होगी। विधानस सभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। जिसमें माननीयों के चिकित्सा चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों और पूर्व विधायकों के चिकित्सा संबंधी मामलों में विभिन्न स्तर पर होने वाले विलम्ब को दूर कर संबंधित विपन्नों के त्वरित निष्पादन का निर्देश सभी पदाधिकारियों को दिया। 


विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि सदस्यों एवं पूर्व सदस्यों के चिकित्सा संबंधी मामलों में विभिन्न स्तर पर होने वाले विलम्ब को दूर कर संबंधित विपन्नों के त्वरित निष्पादन का निदेश सभी पदाधिकारियों को दिया गया है। विधान सभा के स्तर से विलम्ब न हो इसके लए एक विशेष चिकित्सा कोषाग प्रतिबद्ध होकर काम कर रहा है। बैठक में मौजूद स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि इस आशय का पत्र पी. एम. सी. एच. एवं सिविल सर्जन को भेजा जा चुका है कि विधान सभा से प्राप्त चिकित्सा संबंधी विपत्रों का उनके स्तर से 7 कार्य दिवस के अंदर निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।


बता दें कि राज्य के बाहर के अस्पताल मे चिकित्सा हेतु अनुशंसा के लिए प्राध्यापक की अनुशंसा अनिवार्य थी और प्राध्यापकों की कमी के कारण अनावश्यक विलम्ब हो जाता था. विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर स्वास्थ्य सचिव ने यह आश्वासन दिया कि प्राध्यापक या समकक्ष पदाधिकारी की अनुशंसा को अनुमान्य करने से संबंधित प्रावधान में संशोधन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 40 वर्ष की आयु पूरी कर चुके माननीय सदस्यों / पूर्व सदस्यों को बिना चिकित्सक के अनुशंसा के राज्य के बाहर या अंदर एक बार हेल्थ चेकअप की राशि को 2000 /- रू. (महिला) सदस्यों के लिए 2200/- रू.) को बढ़ाकर 20,000 रु. करने के सुझाव विधानसभा अध्यक्ष ने दिया जिस पर विचार-विमर्श किया गया । 


इस बैठक में एक बड़ा निर्णय यह लिया गया कि अब माननीय सदस्यों / पूर्व सदस्यों से प्राप्त विपत्रों को विधान सभा द्वारा जांच के लिए सीधे पी. एम. सी. एच./ सिविल सर्जन के यहां भेजा जायेगा इसके बाद वहां से आंतरिक वित्तीय सलाहकार के माध्यम से भुगतान के लिए विपत्र विधान सभा आयेगी । विदित हो कि पूर्व में यह प्रक्रिया थी कि विपन्न संसदीय कार्य विभाग से आंतरिक वित्तीय सलाहकार के माध्यम से होते हुए सिविल सर्जन तक जायेगी जिससे काफी विलंब हो जाता था ।


इस बैठक के दौरान विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, ब्रजेश मेहरोत्रा, अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग, के. सेंथिल, सचिव स्वास्थ्य विभाग, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, संसदीय कार्य विभाग, सिविल सर्जन, पटना, उपाधीक्षक, पी.एम.सी.एच., पटना, बिहार विधान सभा के प्रभारी सचिव श्री पवन कुमार पाण्डेय सहित सभा सचिवालय के अन्य पदाधिकारीगण भी उपस्थित रहे ।