ब्रेकिंग न्यूज़

NITISH CABINET : अब पटना से भी शुरू होगी विदेशी विमान, कैबिनेट से मिल गई मंजूरी Bihar Crime News: बिहार में 18 साल के छात्र की हत्या से सनसनी, निर्माणाधीन मकान से मिली डेड बॉडी Bihar Cabinet Meeting: बिहार में इस जगह पर 100 करोड़ की लागत से बनेगा पुल, अरवल- औरंगाबाद- भोजपुर-रोहतास व पटना के लाखों लोगों को होगा फायदा NITISH KUMAR : CM नीतीश कुमार ने लागू किया नया औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज , जानिए क्या है खासियत Bihar Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला..7047 सलाहकारों का मानदेय बढ़ाया , अब हर महीने इतना रू मिलेगा, जानें... ROAD ACCIDENT : मचान पर सो रहे पति-पत्नी को बेकाबू स्कॉर्पियो ने कुचला, मौके पर हुई मौत Bihar Trains: दिवाली-छठ पर बिहार के लिए नहीं मिल रही टिकट? यहां करें कोशिश.. Bihar News: बिहार में ट्रेन से किडनैप हुआ 6 महीने का मासूम, तलाश में जुटी पुलिस Spiritual Guru Controversy: स्वामी रामभद्राचार्य के बयान पर संत समाज भड़का, प्रेमानंद महाराज को लेकर बढ़ा विवाद BIHAR REVENUE DEPARTMENT ACTION : 110 राजस्वकर्मी की चली गई नौकरी,विभाग ने इस वजह से लिया बड़ा एक्शन

बिहार में जातीय गणना पर रोक वाली यचिका पर हुई सुनवाई, कल फिर दोनों पक्ष सुनेगा पटना हाईकोर्ट

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 02 May 2023 05:39:09 PM IST

बिहार में जातीय गणना पर रोक वाली यचिका पर हुई सुनवाई, कल फिर दोनों पक्ष सुनेगा पटना हाईकोर्ट

- फ़ोटो

PATNA: पटना हाई कोर्ट में आज बिहार में हो रही जातीय गणना पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. जो हाइकोर्ट में कल यानी 3 मई 2023 को भी सुनवाई जारी रहेगी. इस मामले में अखिलेश कुमार और अन्य की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. 


वही सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने जातियों और आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है. उन्होंने कहा कि ये सर्वेक्षण कराने का ये अधिकार राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर है.  साथ ही उन्होंने कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार जातियों की गणना और आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है. जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है. इस तरह का सर्वेक्षण प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार करा सकती है. जो केंद्र सरकार की शक्ति के अंतर्गत आता है. साथ ही बताया कि इस सर्वेक्षण के लिए राज्य सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है.


बता दें अब यह मामला पटना हाईकोर्ट में 3 मई 2023 को भी सुनवाई जारी रहेगी. याचिकाकर्ताओं की ओर से दीनू कुमार और ऋतु राज, अभिनव श्रीवास्तव ने और राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल पी के शाही ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को प्रस्तुत किया. मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने का डायरेक्शन दे चुका है.