ब्रेकिंग न्यूज़

सीवान में मनचलों ने छेड़खानी के दौरान दो लड़कियों पर चाकू से किया हमला, हालत गंभीर गया में सिंदूर महायज्ञ ने रचा इतिहास: अब तक 8 करोड़ आहुतियाँ, विकास और सनातन पर जोर आरा में संत सम्मेलन का भव्य आयोजन, अजय सिंह ने धर्म-संस्कृति पर दिया जागरूकता का संदेश नीतीश की योजनाओं का क्रेडिट ले रहे तेजस्वी यादव, बोले मंगल पांडेय..लालू परिवार ने किसी का भला नहीं किया 26 जून के छात्र-युवा संवाद को लेकर भोजपुर से जागरूकता रथ रवाना, रथयात्रा से गांव-गांव तक जागरूकता अभियान की शुरुआत नीतीश के गृह क्षेत्र में मुकेश सहनी ने किया वादा, कहा..हमारी सरकार बनी तो निषाद के खाते में 3 महीने तक दिया जाएगा ₹5000 बम की धमकी से मचा हड़कंप: यूके से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट की सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग Life Style: जब उम्मीद बाकी हो, तो कोशिशें चमत्कार कर सकती हैं; जानिए... राजा की कहानी परमानंदपुर पंचायत में VIP नेता संजीव मिश्रा का जनसंपर्क अभियान, बोले..अब गांव की सरकार गांव के लोगों के हाथ में होनी चाहिए Road Accident: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे सड़क हादसे में बिहार के युवक की मौत, बिजनेस के सिलसिले में गए थे दिल्ली

Bihar News: 600 रूपये घूस लेने के मामले में 13 साल बाद फैसला, 5 हजार जुर्माना के साथ-साथ आरोपित को एक साल की सजा

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 30 Nov 2024 03:37:06 PM IST

Bihar News: 600 रूपये घूस लेने के मामले में 13 साल बाद फैसला, 5 हजार जुर्माना के साथ-साथ आरोपित को एक साल की सजा

- फ़ोटो

SASARAM: CBI की विशेष अदालत ने सासाराम के एक आयकर अधिकारी आर्यन सिंह को रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराया है। मामला 13 साल पहले का है जो 600 रूपये घूस लेने से जुड़ा है।


सीबीआई की विशेष अदालत ने सासाराम के इनकम टैक्स विभाग में तैनात एक टैक्स असिस्टेंट आर्यन सिंह को 600 रूपये घूस लेने के मामले में दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 


2011 का यह मामला मामला है। सीबीआई ने आरोपी टैक्स असिस्टेंट को 17 मार्च 2011 को 600 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आरोपी ने एक टैक्स होल्डर से 5826 रुपये का रिफंड जारी करने के बदले 600 रुपये की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत सीबीआई से की थी।


शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की और 28 जून 2011 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर किया। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया।