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भाजपा विधायक को कोर्ट ने सुनाई सजा, अगर नहीं किया ऐसा तो 6 माह की सजा

1st Bihar Published by: MUKESH Updated Wed, 09 Nov 2022 03:56:54 PM IST

भाजपा विधायक को कोर्ट ने सुनाई सजा, अगर नहीं किया ऐसा तो  6 माह की सजा

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GOPALGANJ : बिहार के गोपालगंज व्यवहार न्यायालय ने भाजपा के बरौली विधायक और पूर्व मंत्री रामप्रवेश राय को आदर्श आचार सहिंता मामले में दोषी मानते हुए एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।इसके साथ ही कहा गया है कि भाजपा विधायक के तरफ से यदि यह आर्थिक दंड नहीं दिया जाता है तो उन्हें 6 माह कारावास हो सकता है। यह कार्रवाई विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने की है। 


बता दे कि, इससे पहले भी भी भाजपा विधायक पर पहले भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। जिसके बाद इन्होंने 22 अक्टूबर को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया गया था। इसके साथ ही इन्होंने 5000 रुपये की जुर्माना की राशि भी जमा करवाई थी। इसके बाद इन्हें सशर्त जमानत मिली थी। 


इसके बाद अब फिर से इसी मामले में आज 9 नवंबर को मानवेंद्र मिश्रा की कोर्ट ने उन्हें एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अगर वह जुर्माने की राशि नहीं भरते हैं तब उन्हें 6 महीने की कारावास हो सकती है। इन पर चुनाव के दौरान आदर्श आचार सहिंता को लेकर तय मानक का उलंघन का मामला दर्ज है।  इसी मामले में इन पर सुनवाई चल रही है।